जबलपुर। आगामी 14 सितम्बर से शुरू हो रहे गणेशोत्सव एवं आगामी पर्वों पर पंडालों व झांकियों को रोशन करने के लिए पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने सुगम तैयारी की है। प्रबंधन ने सभी उत्सव समितियों और नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सजावट के लिए नियमानुसार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अस्थाई कनेक्शन प्राप्त करें। अनधिकृत रूप से तारों में सीधे अंकुश डालकर बिजली लेना कानूनन अपराध है, जिससे ट्रांसफार्मर फुंकने, शार्ट सर्किट होने और पूरे क्षेत्र में ब्लैकआउट का बड़ा संकट उत्पन्न हो सकता है। ऐसे अवैध कृत्य पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंतर्गत आयोजकों व लाइनमैन पर सीधी कानूनी कार्रवाई होगी। अधिक जानकारी अथवा सहायता हेतु उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 1912 पर कॉल कर सकते हैं।
लाइसेंसी ठेकेदार की रिपोर्ट से मिलेगा कनेक्शन
अस्थाई विद्युत भार के लिए आधिकारिक पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप भरकर आवेदन जमा करना होगा। वायरिंग कार्य केवल पंजीकृत ठेकेदार से ही कराएं और उसकी हस्ताक्षरित टेस्ट रिपोर्ट फॉर्म के साथ अपलोड करें। अनुमानित उपभोग के अनुसार निर्धारित सुरक्षा निधि जमा करके पोर्टल से रसीद हासिल करें, जिसे लैमिनेट करवाकर पंडाल के प्रवेश द्वार पर स्पष्ट रूप से चस्पा करना अनिवार्य है। सभी पंडालों में आपूर्ति मीटर लगाकर घरेलू दर के अनुसार ही देयक की गणना होगी। सजावट में स्वीकृत क्षमता से अधिक लोड न जोड़ें और पंडाल को मुख्य बिजली लाइनों से सुरक्षित दूरी पर ही बनाएं। नियम तोड़े जाने पर ठेकेदार का लाइसेंस तुरंत निरस्त किया जाएगा।