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MP में OT टेक्नीशियन भर्ती पर HC ने लगाई रोक, 288 पदों पर भर्ती में पात्रता नियम बदलने का मामला

जबलपुर। एमपी हाईकोर्ट ने लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत OT टेक्नीशियन के 288 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया में अंतरिम आदेश जारी करते हुए 31 मार्च 2026 को जारी मेरिट लिस्ट और उसके आधार पर की गई नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य शासन, संबंधित विभागों और कर्मचारी चयन मंडल सहित अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

                                   मामला भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद OT टेक्नीशियन पद की पात्रता शर्तों में किए गए बदलाव से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आर्यन उर्मलिया ने कोर्ट में दलील दी कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद पात्रता के मूल नियमों में बदलाव कर नए अभ्यर्थियों को लाभ देना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में मिले समान अवसर के अधिकार के खिलाफ है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार भर्ती का विज्ञापन जारी होने के समय ओटी टेक्नीशियन पद के लिए जो शैक्षणिक योग्यता और प्रमाण-पत्र संबंधी शर्तें तय थीं, अभ्यर्थियों ने उन्हीं के आधार पर आवेदन किया और चयन प्रक्रिया में शामिल हुए। इसके बाद शासन ने 10 अगस्त 2026 को राजपत्र अधिसूचना जारी कर पात्रता संबंधी प्रावधान में बदलाव कर दिया।


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