जबलपुर। मध्यप्रदेश खाद्य एवं औषधि प्रशासन नियंत्रक मनोज पुष्प के निर्देश तथा इंदौर व भोपाल से मिली सूचना पर जबलपुर औषधि निरीक्षक राधेश्याम वट्टी और प्रवीण पटेल ने बड़ी कार्रवाई की। टीम ने एम्पायर रोड शीला टॉकीज निवासी निशांत राजपूत पिता करमचंद्र राजपूत के घर से बिना लाइसेंस अवैध बिक्री हेतु रखी 2400 वायल एविल 10 एमएल दवा बरामद की। पटना से मंगाई इस खेप को 19 अगस्त को जब्त कर 20 अगस्त को अदालत से कस्टडी आदेश लिया गया, जिसका परिवाद सीजेएम कोर्ट में पेश होगा। वहीं पनागर के देवरी खुर्द राम वार्ड स्थित मेसर्स श्री साई एजेंसी संचालक सुनील कुमार केवट पिता बिंदु प्रसाद केवट द्वारा नार्कोटिक्स दवाओं का क्रय विक्रय रिकॉर्ड न देने पर थोक विक्रय लाइसेंस निरस्त कर दिया गया।
आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चलेगा मुकदमा
औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के कड़े प्रावधानों के तहत आरोपी को दंडित कराने की तैयारी है। अधिकारियों के अनुसार रिहायशी क्षेत्र में दवाओं के अवैध भंडारण से जुड़े इस गंभीर मामले की विस्तृत विवेचना जारी है। जांच पूरी होते ही न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष औपचारिक परिवाद दाखिल कर दोषसिद्धि की मांग की जाएगी।
लापरवाही बरतने पर थोक दवा प्रतिष्ठान बंद
प्रतिष्ठान को पूर्व में कारण बताओ नोटिस जारी कर नशीले पदार्थों के लेन-देन का ब्योरा तलब किया गया था। निर्धारित समय में आवश्यक कागजात उपलब्ध न कराने पर प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन को आधार बनाकर यह कड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया, जिससे अवैध दवा कारोबारियों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
