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बिजली कंपनियों में अनुकंपा आश्रितों को नई नियुक्ति में तीन वर्ष सीपीसीटी की छूट दी जाएं

जबलपुर। मध्यप्रदेश विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन के महामंत्री राकेश डीपी पाठक ने कहा कि ऊर्जा विभाग द्वारा जारी संविदा आधार पर नियुक्त अनुकंपा आश्रितों को नियमित नियुक्ति प्रदान करने के  आदेश विसंगतियां हैं। जिसके चलते सभी संबंधित कर्मचारी बहुत ही हताश निराश और परेशान हैं। 

                                  श्री पाठक ने कहा कि इन विसंगतियों को दूर नहीं किया गया तो वर्षों से इंतजार कर रहे इन अनुकंपा आश्रितों को इसका समुचित लाभ नहीं मिल पाएगा। अर्थात इस अच्छे निर्णय के बाबजूद संविदा अनुकंपा आश्रित नियमित नियुक्ति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मध्यप्रदेश ऊर्जा विभाग के आधीन सभी बिजली कंपनियों में मध्यप्रदेश शासन के सारे नीति नियम कानून ,निर्णय और आदेश लागू होते हैं। राज्य शासन के आदेश के अनुसार ही सभी श्रेणियों के कर्मचारियों और पेंशनर्स को सभी प्रकार के लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। राज्य शासन द्वारा अपने अनुकंपा आश्रितों को नियमित नियुक्ति देने के साथ तीन बर्ष की सीपीसीटी की परीक्षा पास करने की सुविधा दी जा रही है किन्तु इस आदेश का लाभ बिजली कंपनियों में नहीं दिया जा रहा है जिससे सभी अनुकंपा आश्रितों में भारी हताशा,निराशा और असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है। इन कर्मचारियों को मूल नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता का लाभ प्रदान किया जाए। 


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