khabar abhi tak

MP में OBC आरक्षण मामले में HC का फैसला, अब 15 जुलाई से डे-टू-डे होगी सुनवाई

जबलपुर। मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत OBCआरक्षण से जुड़े मामले की सुनवाई आज भी नहीं हो पाई।। प्रशासनिक कारणों से लिस्टेड हुए मामलों पर अब 15 जुलाई से डे-टू-डे दोपहर 2.30 बजे हाई कोर्ट की विशेष पीठ नियमित रूप से सुनवाई करेगी। इस संबंध में हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार डे-टू-डे सुनवाई जारी रखने के निर्देश दिए हैं।

                                      एमपी हाईकोर्ट की डबल बेंच क्रमांक-दो में प्रशासनिक न्यायमूर्ति आनंद पाठक व न्यायमूर्ति विनय सराफ की विशेष पीठ के समक्ष OBC आरक्षण से संबंधित 91 याचिकाएं सूचीबद्ध थीं। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने न्यायालय को बताया कि मामले सोमवार की सूची में क्रमांक-16 पर लगे हैं, जबकि दोपहर 2.30 बजे से संबंधित बैच उपलब्ध नहीं रहेगा। इस पर न्यायालय को अवगत कराया गया कि इन प्रकरणों की सुनवाई मूल रूप से 15 जुलाई से निर्धारित थी तथा लगातार (डे-टू-डे) सुनवाई के आदेश पहले से प्रभावी हैं। प्रशासनिक कारणों से ये मामले त्रुटिवश 14 जुलाई की सूची में शामिल हो गए थे। न्यायालय ने इसके बाद स्पष्ट किया कि सभी 91 याचिकाओं पर सुनवाई अब 15 जुलाई से प्रतिदिन दोपहर 2.30 बजे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी।

2019 में आरक्षण बढ़ाने के फैसले से जुड़ा है विवाद-

उल्लेखनीय है कि ये सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट से वापस हाईकोर्ट भेजी गई हैं। मामला वर्ष 2019 में राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किए जाने के निर्णय से जुड़ा है। इस निर्णय को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कई भर्ती प्रक्रियाओं में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के लाभ पर अंतरिम रोक लगा रखी है। इसके चलते प्रदेश की अनेक शासकीय भर्तियां और चयन प्रक्रियाएं वर्षों से प्रभावित हैं।

Post a Comment

Previous Post Next Post
khabar abhi tak
khabar abhi tak
khabar abhi tak