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पूमा कंपनी के नकली कपड़े बेचने वाले दो होलसेलर पर मामला दर्ज


जबलपुर।
पूमा कम्पनी के नाम का उपयोग कर नकली कपडे, कैप, पर्स बेचने वाले 2 होलसेलर दुकान मालिकों के विरूद्ध पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी दुकानदारों के कब्जे से नकली लोवर 322 नग, टीशर्ट 116 नग, सेन्डो टीशर्ट 80 नग, कैप 155 नग तथा  पर्स 30 नग कीमती लगभग 1 लाख 90 हजार रूपये के जब्त किए। 


पुलिस ने बताया कि एल्यूडिकेशन एडवोकेट एण्ड सॉलिसिटर्स लॉ फार्म पता गोनेका अपार्टमेंट बेस्ट पंजाबी बाग न्यू दिल्ली के जांच अधिकारी मयंक शर्मा ने लिखित शिकायत की थी कि कोतवाली क्षेत्र में कपड़े की दुकानों पर पूमा कम्पनी के नाम पर हुबहू दिखने वाले नकली कपड़े एवं कैप, पर्स विक्रय किये जा रहे हैं। थाना प्रभारी कोतवाली मानस द्विवेदी ने बताया कि 15 जुलाई को अंधेरदेव जामा मस्जिद के पीछे होलसेलर विक्रेता एवं आरके.बेल्ट के होल सेलर विक्रेता की दुकान में दबिश दी। अग्रवाल स्पोर्ट होलसेलर की दुकान के अंदर दुकान संचालक ने अपना नाम जितेन्द्र अग्रवाल, रांझी बताया, जो दुकान में चैक करने पर पूमा कम्पनी के हुबहू दिखने वाले पूमा कम्पनी के नाम के नकली लोवर 322 नग, नकली टीशर्ट 116 नग, सेन्डो टीशर्ट 80 नग रखे मिला तथा आरके बेल्ट जामा मस्जिद के पीछे अंधेरदेव होलसेलर की दुकान के अंदर संचालक ने अपना नाम कमल मंगलानी, ग्वारीघाट बताया, जो तलाशी लेने पर पूमा कम्पनी की हुबहू दिखने वाली नकली कैप 155 नग तथा पूमा कम्पनी की हुबहू दिखने वाले नकली पर्स 30 नग जिसमें पूमा कम्पनी का लोगो लगा है। पूमा कम्पनी के नाम से विक्रय करना पाये गये। दोनों दुकान संचालक से पूमा कम्पनी के हुबहू दिखने वाले नकली लोवर, टीशर्ट, सेंडो,टीशर्ट, कैप, पर्स कीमती लगभग 1 लाख 90 हजार रूपये के जप्त करते हुये दोनों दुकान संचालक जितेन्द्र अग्रवाल व कमल मंगलानी के विरूद्ध धारा 51, 63 कॉपी राईट अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। 

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