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मप्र के राज्यपाल मंगू भाई पटेल का नाम याचिका से हटाने के लिए हाईकोर्ट में आवेदन



जबलपुर। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से जुड़े अवमानना प्रकरण में राज्यपाल और कुलाधिपति मंगू भाई पटेल का नाम याचिका से हटाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है. इस आवेदन पर इसी सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है. उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्यपाल सहित विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं. डॉक्टर आरबी दुबे की ओर से दायर अवमानना याचिका में कहा गया है कि उनकी वर्ष 2000 में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के विधि विभाग में रीडर के पद पर नियुक्ति हुई थी. उन्होंने 29 जून, 2006 को त्यागपत्र दिया था. इसके बाद 14 जुलाई, 2006 को त्यागपत्र स्वीकार करने संबंधी एक शर्त रखी गई, जबकि उन्होंने 28 जुलाई, 2006 को स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र वापस ले लिया था. इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने 29 जुलाई, 2006 को त्यागपत्र स्वीकार कर लिया.

​क्या है इस मामले की बैकग्राउंड स्टोरी

​हाईकोर्ट ने जनवरी, 2026 में आदेश पारित कर विश्वविद्यालय प्रशासन को याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति संबंधी सभी लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए थे. आदेश का पालन नहीं होने का आरोप लगाते हुए डॉक्टर दुबे ने अवमानना याचिका दायर की. इस अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विशाल मिश्रा की सिंगल बेंच ने राज्यपाल व कुलाधिपति सहित विश्वविद्यालय के संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए थे. कुलगुरु प्रोफेसर राजेश वर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से राज्यपाल का नाम अवमानना याचिका से हटाने का आवेदन मंगलवार को प्रस्तुत किया गया है, जिस पर इसी सप्ताह सुनवाई संभावित है.

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