khabar abhi tak

बिजली कर्मचारियों का नया आदेश जारी हो, फेडरेशन


जबलपुर।
मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने 'संविदा सेवा नियम 2023' को लागू कर दिया है। इस निर्णय से अब संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी (उपदान) का भुगतान हो सकेगा।  मध्यप्रदेश विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन के महामंत्री राकेश डीपी पाठक ने इस आदेश को जारी करने के लिए पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक से कहा 15 वर्षों से नियमित होने की बाट जोह रहे संविदा कर्मियों को  शासन, ऊर्जा विभाग और बिजली कंपनियां बिना शर्त नियमित,सविंलियन कर उनका भविष्य सुरक्षित करें।

ग्रेच्युटी का अधिकार : 1 अगस्त 2023 को या उसके बाद सेवा में कार्यरत सभी संविदा कर्मचारी अब ग्रेच्युटी पाने के हकदार होंगे।

सेवा गणना में राहत : ऊर्जा विभाग के नवीनतम निर्देशों के अनुसार, 5 वर्ष की निरंतर सेवा की गणना के दौरान पूर्व के अनुबंधों के बीच आए तकनीकी अंतराल (गैप) को बाधा नहीं माना जाएगा।

अन्य सुविधाएं : इस नीति के लागू होने से न केवल ग्रेच्युटी का लाभ सुनिश्चित हुआ है, बल्कि 1 अगस्त 2023 से अन्य अनुषंगी सुविधाएं भी संविदा कर्मचारियों को नियमित  बिजली कर्मचारियों के अनुसार मिल सकेंगी।

फेडरेशन जबलपुर के यू के पाठक, दिनेश दुबे, उमाशंकर दुबे, सीताराम कुरचानिया, श्याम मोहन वर्मा, अनूप वर्मा, केदारनाथ अग्निहोत्री, अवनीश तिवारी, विमल महापात्र, मोहित पटेल, योगेश पटेल, अक्षय श्रीवास्तव, राजेश मिश्रा, मोहन श्रीवास, योगेश डोंगरे, राजेश मिश्रा, मनोज पाठक, दीपक मेमने, सुधीर मिश्रा, संजय सिंह, दिलीप पाठक, दयाशंकर द्विवेदी ने ऊर्जा विभाग और प्रबंध संचालक, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी से मांग की है कि पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में भी संविदा नीति 2023 को लागू करने का आदेश शीघ्र जारी करे, जिससे इसका लाभ वहां पर कार्यरत संविदा कर्मियों को मिल सकें। 

Post a Comment

Previous Post Next Post
khabar abhi tak
khabar abhi tak
khabar abhi tak