जबलपुर। लोकायुक्त की विशेष अदालत ने रिश्वत लेने के मामले में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता (जेई) कमलेश कसेरा को दोषी ठहराते हुए 4 साल की कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह निर्णय विशेष न्यायाधीश मनीष सिंह ठाकुर ने दिया। मामले के अनुसार, सतीश चंद्र बंशकार ने शिकायत की थी कि जेई कमलेश कसेरा ने उनके पिता के नाम पर बिजली चोरी का केस बनाया था और इसे खत्म करने के एवज में 10 हजार रुपये की मांग की थी। 22 फरवरी 2021 को कांचघर स्थित कार्यालय में 5 हजार रुपये की दूसरी किस्त लेते समय लोकायुक्त ने जेई को रंगेहाथ पकड़ा था। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि कोर्ट ने सुनवाई के बाद जेई को सजा सुनाई है।
