नई दिल्ली. 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले रेलकर्मी अब एक जुलाई को मिलने वाली वार्षिक वेतनवृद्धि (इंक्रीमेंट) के लाभ से वंचित नहीं रहेंगे। रेलवे बोर्ड के संयुक्त निदेशक (वेतन आयोग व एचआरएमएस) जय कुमार जी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
बोर्ड के इस फैसले से 30 जून को सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को औसतन तीन प्रतिशत वेतनवृद्धि का लाभ मिलेगा, जिसका असर उनकी पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति देयों पर भी पड़ेगा। रेलवे में कर्मचारियों की वार्षिक वेतनवृद्धि प्रत्येक वर्ष एक जुलाई को लागू होती है, जबकि अधिकांश कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 30 जून को होती है। ऐसे में पूरे वर्ष सेवा देने के बावजूद वह केवल एक दिन पहले सेवानिवृत्त होने के कारण वेतनवृद्धि के लाभ से वंचित रह जाते थे।
नए आदेश में स्पष्ट किया गया है कि एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने वाले पात्र कर्मचारियों के मामलों का निस्तारण कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाए। रेलवे बोर्ड ने सभी जोन और कारखनों को लंबित मामलों की समीक्षा कर समयबद्ध निस्तारण, पात्र कर्मचारियों एवं पेंशनरों की सूची तैयार कर सार्वजनिक करने के भी निर्देश दिए हैं।
ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के असिस्टेंट जनरल सैक्रेट्री व वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्पलाइज यूनियन के महामंत्री का. मुकेश गालव ने कहा है कि यह कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांग थी। जिसको लेकर एआईआरएफ लगातार बोर्ड पर दबाव बनाता रहा है, जिसका असर यह हुआ कि बोर्ड ने यह आदेश जारी किया है.
