पुलिस के अनुसार शहपुरा रोड पाटन में सिद्धांत नायक उम्र 27 वर्ष की किराना दुकान है। जहां पर शाम 4 बजे के लगभग एक व्यक्ति युवक जिसने अपना नाम अंशुल कांगले निवासी घमापुर बताते हुए कहा कि घर में चौक कार्यक्रम है किराना सामान खरीदना है। अंशुल ने दुकान से 2 जार तुलसी तेल, 2 पेटी कुल 24 लीटर तेल, एक बोरी शक्कर, 2 बोरी चांवल कुल सामान कीमती 14 हजार 140 रूपये का आर्डर दिया। सिद्धांत ने सामान निकालकर दिया तो अंशुल नामक युवक ने बिल फोन पे के माध्यम करने की बात कही। सिद्धांत ने अपना फोन पे नम्बर दे दिया, अंशुल ने फर्जी क्यूआर कोड दिखाते हुए कहा कि पेमेंट कर दिया है रुपए आ जाएगे। यहां तक कि उसे भुगतान सफल पेमेंट सक्सेस फुल दर्शाने वाला संदेश भी दिखा दिया। सिद्धांत को संदेह हुआ तो उसने अपने बैंक एकाउंट व यूपीआई की जांच की तो पता चला कि रुपए तो आए ही नहीं है। अंशुल कांगले सामान लेकर जाने वाला ही था कि किराना दुकान संचालक ने रोक लिया। इसके बाद थाना में खबर दी। पुलिस ने मामले में अंशुल कांगले नामक युवक के खिलाफ धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 62 बीएनएस तथा 66 डी आईटी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।