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डॉक्टर की पर्ची के अब नहीं मिलेगी कफ सिरप, केंद्र सरकार का नया सख्त नियम

नई दिल्ली. देशभर में अब खांसी की दवा समेत सभी प्रकार के सिरप बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेंगे. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस संबंध में नई अधिसूचना जारी कर दी है. अब फार्मेसी पर ये दवाएं ओवर-द-काउंटर (बिना पर्ची के) नहीं बिक सकेंगी. 9 जून 2026 को यह नोटिफिकेशन जारी की गई थी. 

इस नोटिफिकेशन के के अनुसार, लोगों को अब इन सिरपों को खरीदने के लिए रजिस्टर्ड डॉक्टर द्वारा दी गई वैध पर्ची दिखानी जरूरी होगी. सरकार ने ड्रग्स रूल्स 1945 में संशोधन करके सिरप को शेड्यूल K की आसानी वाली दवाओं की लिस्ट से हटा दिया है. 

इसलिये किया गया बदलाव 

यह फैसला हाल ही में मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुई घटनाओं के बाद लिया गया है, जहां खराब कफ सिरप पीने से कई बच्चों की मौत हो गई थी. इन घटनाओं ने दवाओं की क्वालिटी और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे. सरकार अब दवा निर्माण, वितरण और बिक्री पर और सख्त नजर रखना चाहती है.

उपभोक्ताओं पर क्या असर पड़ेगा?

अब लोग छोटी-मोटी खांसी, जुकाम या अन्य बीमारियों के लिए सिरप आसानी से नहीं खरीद पाएंगे. हर बार डॉक्टर से सलाह लेकर ही यह सिरप लिया जा सकेगा. यह नियम आम लोगों की आदतों को बदल देगा क्योंकि पहले ये सिरप बिना पर्ची के आसानी से मिल जाती थीं. सरकार का कहना है कि यह कदम दवाओं के दुरुपयोग को रोकने और बच्चों समेत सभी लोगों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है. 

स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिसंबर 2025 में इस प्रस्ताव पर जनता की राय ली थी, जिसके बाद यह अंतिम फैसला लिया गया. नया नियम आधिकारिक गजट में प्रकाशित होने के साथ ही लागू हो गया है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव लंबे समय में दवा सुरक्षा को मजबूत करेगा. हालांकि, आम लोगों को शुरुआत में थोड़ी परेशानी हो सकती है.


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