जबलपुर। अधारताल थाना क्षेत्र में अवैध रूप से गैस सिलेंडरों का भंडारण करने और कालाबाजारी करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। जिला कलेक्ट्रेट खाद्य विभाग की टीम द्वारा दी गई लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्रदीप साहू पिता रूपलाल साहू के विरुद्ध एफआईआर नंबर 0270 दर्ज कर कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। यह मामला आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 और 7 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी पर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस प्रदाय एवं वितरण विनियमन आदेश 2000 के प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप है।
रिहायशी इलाके में अवैध भंडारण का खुलासा
कलेक्टर कार्यालय के जांच दल ने शुक्रवार को महाराजपुर के जगदंबा नगर में कार्यवाही की गयी। नायब तहसीलदार नीलू बागरी और सहायक आपूर्ति अधिकारी राजधर साकेत की टीम ने मकान नंबर 334 में छापामार कार्यवाही की। जांच के दौरान 55 वर्षीय आरोपी प्रदीप साहू के कब्जे से भारी मात्रा में रसोई गैस सिलेंडर बरामद हुए। आरोपी ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वह विभिन्न उपभोक्ताओं के नाम पर सिलेंडर लाकर अपने घर में जमा करता था और उन्हें निर्धारित दर से 10 से 20 रुपये अधिक वसूल कर बेचता था।
उपभोक्ताओं का रिकॉर्ड भी मिला
कार्यवाही के दौरान टीम ने कुल 46 नग एलपीजी सिलेंडर जब्त किए हैं जिनकी कुल कीमत 1,02,000.00 रुपये है। जब्त स्टॉक में बीपीसीएल कंपनी के 14.2 किलो वाले 6 भरे और 16 खाली सिलेंडर मिले। इसके साथ ही एचपीसीएल कंपनी के 14.2 किलो वाले 11 खाली, 7 किलो वाले 7 खाली और 1 भरा हुआ सिलेंडर मिला। टीम ने 19 किलो वाले 4 व्यावसायिक सिलेंडर भी बरामद किए हैं जिनमें 2 आईओसीएल और 2 गो गैस के सिलेंडर शामिल हैं। मौके से वीरेंद्र साहू, यशोदा बाई, रशमी कोल, कमलभान सिंह, दिनेश अवस्थी, आनंद पटेल और अखिलेश जैन के नाम पर जारी 8 उपभोक्ता कार्ड भी मिले हैं।
प्रशासनिक कार्यवाही और पुलिस विवेचना
जिला आपूर्ति नियंत्रक सीमा बोरसिया के निर्देशानुसार जप्त किए गए सभी सिलेंडरों को सुरक्षा की दृष्टि से मेसर्स ए के गैस एजेंसी के भागीदार आशीष रंजन दुबे पिता स्व. एनपी दुबे को सुपुर्द किया गया है। एफआईआर में उल्लेख है कि यह कालाबाजारी मेसर्स शिवशक्ति इण्डेन पनागर और मेसर्स आकांक्षा गैस एजेंसी अधारताल की संलिप्तता की ओर इशारा करती है जिसकी विस्तृत जांच की जा रही है।
