जबलपुर हाईकोर्ट ने सरकार को थमाया नोटिस; रोजगार सहायकों के तबादलों पर आगामी आदेश तक पाबंदी


जबलपुर
। मध्य प्रदेश के हजारों ग्राम रोजगार सहायकों के लिए न्यायपालिका से बड़ी खुशखबरी आई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में जारी की गई “ग्राम रोजगार सहायक मार्गदर्शिका 2025” के क्रियान्वयन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की गई है।

आगामी आदेश तक यथावत रहेंगे पद

​हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश का सबसे बड़ा असर रोजगार सहायकों के तबादलों पर पड़ा है। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आगामी निर्देशों तक प्रदेश में किसी भी ग्राम रोजगार सहायक का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। मार्गदर्शिका के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है, जिससे लंबे समय से संशय में चल रहे 23 हजार कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है।

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