जबलपुर। अपनी पत्नी के जबड़े पर हमला कर उसके तीन दांत तोड़ने के आरोपी पति को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। आरोपी ने अदालत के समक्ष अपनी गलती स्वीकार की और आश्वासन दिया कि वह भविष्य में अपनी पत्नी का पूरा ख्याल रखेगा। न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी की तीन माह की हिरासत अवधि और उसके द्वारा दी गई अंडरटेकिंग (शपथ-पत्र) को संज्ञान में लिया। अदालत ने आरोपी को 1 लाख रुपये के मुचलके पर रिहा करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, कोर्ट ने सख्त चेतावनी भी दी है कि यदि जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया गया, तो ट्रायल कोर्ट आरोपी को पुनः हिरासत में लेने के लिए स्वतंत्र होगा।
क्या था पूरा मामला
यह मामला बुरहानपुर जिले के नेपानगर का है। आरोपी रूपसिंह उर्फ रूपस्या पर आरोप है कि उसने अपनी पत्नी गंगा बाई के साथ पहले गाली-गलौज की और फिर पत्थर मारकर उसके तीन दांत तोड़ दिए। नेपानगर पुलिस ने आरोपी को 14 नवंबर 2025 को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2), 296, 351(3) और 5 176 के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी के अधिवक्ता सुधांशु सिंह चौहान ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को अपनी गलती का गहरा एहसास है। वह न केवल अपनी पत्नी के साथ सम्मानपूर्वक रहेगा, बल्कि उसकी हर जरूरत को भी पूरा करेगा। अदालत ने इन दलीलों पर गौर करने के बाद आरोपी को सशर्त जमानत प्रदान की है।
