आधार, पेंशन, बैंकिंग सहित 7 बदलाव आज से


जबलपुर।
30 नवम्बर तक जिन लोगों ने अपने काम पूरे कर लिए हैं, वे तो ठीक हैं लेकिन जिन्होंने समय सीमा में बदलाव नहीं किए हैं तो उनकी सीधी जेब पर असर पड़ेगा। सरकार ने आधार, एलपीजी, पेंशन, बैकिंग सहित 7 बदलाव किए हैं।

आज से आपका आधार कार्ड आसानी से अपडेट होगा। आपके आधार कार्ड पर नामं, पता, जन्मतिथि जैसी जानकारी अब आप पूरी तरह से ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। इस नए अपडेशन प्रोसेस में अब डेटा का सत्यापन पैन कार्ड या पासपोर्ट जैसे सरकारी रिकॉर्ड से हो जाएगा। अपना मोबाइल नंबर भी ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगें। यूआईडीएआई ने नया आधार ऐप भी लॉन्‍च कर दिया हैं। वैलिड डॉक्‍युमेंट्स की नई लिस्‍ट भी जारी की है।

कई बैंक और वित्तीय कंपनियां ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट-डेबिट कार्ड चार्ज और निवेश संबंधी नियमों में बदलाव लागू कर रही हैं। कुछ बैंकों में कार्ड से ट्रांजैक्‍शन पर चार्ज बदल जाएगां। वहीं बैंकिंग ऐप्‍स में सुरक्षा सेटिंग्स में भी बदलाव किया गया हैं। 

केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 30 नवंबर तय कर रखी थी, जो कि अब खत्‍म हो चुकी है। अब कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम से इस स्कीम में स्विच नहीं कर पाएंगे। केंद्र सरकार पहले ही एक बार समय सीमा बढ़ा चुकी थी और अधिकारियों ने चेताया था कि 1 दिसंबर से ये विंडो दोबारा नहीं खुलेगी।

तेल कंपनियां हर नया महीना शुरू होने से पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों की समीक्षा करती है। हालांकि ये कीमतें हर दिन भी बदल सकती हैं। 1 दिसंबर को पेट्रोल.डीजल के ताजा रेट्स जारी हो गए हैं। अलग-अलग शहरों में दरें अलग.अलग हैं। 

टैक्स संबंधित अनुपालनों को पूरा करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर रखी गई थी। इसमें अक्टूबर में काटे गए टीडीएस की डिटेल्‍स भी शामिल थी। ये जानकारी 194.आईए 194.आईबी 194.एम और 194.एस के तहत जरूरी होती हैं। जुर्माने से बचने के लिए 30 नवंबर की डेडलाइन थी। 

रिटायर सरकारी कर्मचारी को पेंशन जारी रखने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट देना जरूरी होता है। इसे जमा करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर तय की गई थी। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक, इसकी डेडलाइन नहीं बढ़ाई गई है। ऐसे में सर्टिफिकेट जमा नहीं कराने वाले पेंशनर्स की पेंशन रुक सकती है। हालांकि, उम्‍मीद की जा रही है कि इसकी समय-सीमा बढ़ाई जाएगी।

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