हाईकोर्ट ने जांच पर लगाई रोक
जबलपुर। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के न्यायमूर्ति विजय शुक्ला की एकलपीठ ने एक मामले में कहा कि पुलिस रूल्स के अनुसार इंस्पेक्टर को पुलिस अधीक्षक चार्जशीट नहीं दे सकते। इस मत के साथ कोर्ट ने याचिकाकर्ता निरीक्षक के विरुद्ध जांच पर रोक लगा दी। कोर्ट ने डीजीपी भोपाल को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर विचार कर उचित निर्णय पारित करें। याचिकाकर्ता राजधानी भोपाल निवासी भगवान दास बीरा की ओर से दलील दी गई कि पुराने प्रकरण के आधार पर देवास में पदस्थ रहने के दौरान पुलिस अधीक्षक ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर चार्जशीट जारी की थी। वहीं डीआईजी उज्जैन ने जांच अधिकारी नियुक्त किया था। दलील दी गई कि निरीक्षक को आईजी नियुक्त करता है, इसलिए वहीं चार्जशीट जारी करने का अधिकारी है। याचिकाकर्ता की पत्नी ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए प्रकरण दर्ज कराया था। उस मामले में अधीनस्थ अदालत ने याचिकाकर्ता को निर्दोष करार दिया। इसके बावजूद कार्रवाई की गई।
