अब दोपहिया वाहन चालक टोल से नहीं बचेंगे, 15 जुलाई से बदल रहे नियम


नई दिल्ली।
अगर आप दोपहिया वाहन चलाते हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग का इस्तेमाल करते हैं तो सरकार का नया नियम आपके लिए बड़ा झटका है। दरअसल, हाइवे पर अब दोपहिया वाहनों से भी टोल टैक्स वसूला जाएगा। 15 जुलाई से नया नियम लागू हो जाएगा। जिसके दायरे में  दोपहिया वाहन भी आ गए हैं।

गौरतलब है कि दोपहिया वाहनों को जब आप खरीदते हैं तो उसी दौरान टोल टैक्स को वसूल लिया जाता है। ऐसे में जब दोपहिया वाहन राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल प्लाजा से गुरजरते हैं तो उनसे टोल टैक्स नहीं लिया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर चार पहिया या उससे ऊपर के वाहनों से ही टोल टैक्स को वसूला जाता है। नए नियम के मुताबिक, दोपहिया वाहनों को फास्टटेग के माध्यम से टोल का भुगतान करना होगा, जो नियम का उल्लंघन करता है उसे 2 हजार रुपये जुर्माने के तौर पर देना होगा।

15 अगस्त से 3 हजार रुपये का पास

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल में टोल को लेकर एक नई योजना का ऐलान किया था। उन्होंने फास्टैग आधारित वार्षिक टोल पास योजना की घोषणा की थी। 15 अगस्त से इस योजना की शुरुआत होगी। ये पास 3000 रुपये का है और 200 यात्राएं की जा सकती है। यह योजना अभी सिर्फ एनएचएआई और एनई के टोल प्लाजा पर ही मान्य होगा। स्टेट हाइवे के अंतर्गत आने वाले टोल बूथ पर यह पास नहीं चलेगा। गडकरी ने यह भी कहा है कि यह नीति 60 किलोमीटर के दायरे में स्थित टोल प्लाजा के बारे में लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को दूर करती है और एकल, किफायती लेनदेन के माध्यम से टोल भुगतान को सरल बनाती है। प्रतीक्षा समय, भीड़भाड़ को कम करके तथा टोल प्लाजा पर विवादों को न्यूनतम करके इस वार्षिक पास का उद्देश्य लाखों निजी वाहन मालिकों को तीव्र एवं सुगम यात्रा का अनुभव प्रदान करना है।


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