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जबलपुर- रेल कर्मचारियों की छुट्टी पर नया आदेश, निजी डॉक्टर के प्रमाणपत्र पर लगी रोक

 
जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल ने रेल कर्मचारियों के लिए निजी डॉक्टर के मेडिकल प्रमाणपत्र के आधार पर छुट्टी मंजूर करने की सुविधा 2 नवंबर से 20 नवंबर 2026 तक स्थगित कर दी है। इस अवधि में कर्मचारियों को इलाज के लिए रेलवे डॉक्टर से ही संपर्क करना होगा।

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, 2 से 20 नवंबर तक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर (निजी डॉक्टर) के प्रमाणपत्र के आधार पर छुट्टी स्वीकृत नहीं की जाएगी। इस दौरान निजी डॉक्टर का मेडिकल प्रमाणपत्र छुट्टी मंजूरी के लिए मान्य नहीं होगा।

आदेश में वरिष्ठ पर्यवेक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस निर्णय की जानकारी सभी कर्मचारियों तक पहुंचाएं और परिपत्र की प्रति सूचना के लिए नोटिस बोर्ड पर लगवाएं। निर्णय को मंडल रेल प्रबंधक की मंजूरी प्राप्त है।

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