जबलपुर। शहर के कैंट थाना अंतर्गत सदर गली नंबर 7 में स्थित बाजार काली दुर्गा उत्सव समिति के पंडाल में खुले तथा कटे-फटे तारों से की गई विद्युत सज्जा के मामले में पुलिस ने डेकोरेटर संजू सोनकर के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी पूर्व संभाग जबलपुर के कनिष्ठ अभियंता गौरव पाठक, निवासी सी/17 गौतम नगर कॉलोनी गुप्तेश्वर रोड गढ़ा ने थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर सब इंस्पेक्टर वर्षा सलामे को विवेचना की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अधीक्षण यंत्री सिटी संजय अरोरा ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि श्रद्धालुओं और बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
संकरी गली के धार्मिक आयोजन में विद्युत सुरक्षा नियम टूटे
विद्युत वितरण कंपनी के तकनीकी अमले ने निरीक्षण के दौरान पाया कि धार्मिक आयोजन के लिए की गई विद्युत वायरिंग सुरक्षा मापदंडों के विपरीत थी। जिस संकरे मार्ग पर यह पंडाल बना था, वहां दर्शनार्थियों का आवागमन लगातार बना रहता था। महिलाओं और छोटे बच्चों की मौजूदगी के बीच तारों के कई हिस्से बिना इन्सुलेशन के लटक रहे थे। जमीन और खंभों के पास बिछाए गए केबल में कट लगे होने के कारण नमी या भारी आवाजाही के दौरान धातु के संपर्क में आने से पूरे ढांचे में करंट उतरने का सीधा जोखिम पैदा हो गया था। इस गंभीर तकनीकी खामी को देखते हुए विद्युत विभाग के दल ने निरीक्षण के तुरंत बाद सभी क्षतिग्रस्त तारों को मौके से हटवाने का काम पूरा कराया।
पुलिस ने तकनीकी रिपोर्ट पर शुरू की कानूनी जांच पड़ताल
थाने को मिले प्रतिवेदन और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने पाया कि सार्वजनिक स्थल पर सुरक्षा मानकों की जानबूझकर उपेक्षा की गई थी। कटे तारों के कारण पंडाल के भीतर भगदड़ मचने या बड़ी जनहानि की आशंका बन चुकी थी। बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद पुलिस ने आरोपी साज-सज्जा संचालक की पहचान पुख्ता की। विवेचना अधिकारी ने घटनास्थल का मुआयना कर पंचनामा तैयार किया और गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई। इसके साथ ही विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों ने आगामी आयोजनों के लिए भी सभी पंडालों में अधिकृत विद्युत भार और उचित वायरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
