जबलपुर। जिले के पाटन में गत 18 अगस्त को पाटन-जबलपुर मार्ग पर अत्यधिक ट्रैफिक बढऩे और नगर की अन्य समस्याओं के विरोध में सर्वदलीय उग्र प्रदर्शन एवं चक्काजाम किया गया था। इस मामले में अब पुलिस ने बिना अनुमति के सार्वजनिक मार्ग बाधित करने और आम जनता को परेशान करने के आरोप में बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 नामजद समेत 50 से 60 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से पाटन सहित जबलपुर शहर में राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है.
उल्लेखनीय है कि कटंगी चौराहा मुख्य मार्ग पर ट्रैक्टर व अन्य वाहन खड़े कर रास्ता पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया था। मौके पर टेंट लगाकर करीब 4 से 5 घंटे तक आवागमन पूरी तरह बंद था।
एफआईआर में बताया गया है कि घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक अमले ने जिला दंडाधिकारी जबलपुर द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश (क्रमांक-/2010/एस डब्ल्यू/2026 दिनांक 27/06/2026) का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों को समझाइश दी। अधिकारियों द्वारा वैध अनुमति पत्र/परमिशन मांगी गई, लेकिन कोई भी आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ट्रैफिक की समस्या की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए उन्हें प्रदर्शन के लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं है।
इन लोगों पर दर्ज हुई एफआईआर
बार-बार मना करने और समझाइश के बावजूद जब प्रदर्शनकारी नहीं माने और नारेबाजी करते रहे, तब पुलिस ने फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी साक्ष्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की। थाना पाटन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 126(2), 189(2), 223(बी), और 3 (5) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
ये हैं नामजद
उदय भान सिंह सिंगौर (निवासी सिंगौरी), आनंद मोहन पलहा, शोभा पटेल (निवासी महुआ खेड़ा), रवि खंगार (निवासी पाटन), रामशरण लोधी (निवासी पाटन), अन्य 50 से 60 अज्ञात व्यक्ति.
पुलिस का ये है कहना
उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) जबलपुर भगत सिंह गोठरिया ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि थाना पाटन अंतर्गत विगत दिनों हुए चक्काजाम मामले में फुटेज और जांच के आधार पर 5 नामजद एवं अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ अवैध रूप से रोड जाम करने व यातायात बाधित करने के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस द्वारा मामले में आगे का अनुसंधान किया जा रहा है।
