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रेलवे : खाली पदों पर रिटायर्ड कर्मियों की संविदा बहाली योजना 2 साल के लिए और बढ़ी

नई दिल्ली. रेलवे में खाली पदों को भरने और कामकाज को सुचारू रखने के लिए  बोर्ड ने सेवानिवृत्त (रिटायर्ड) रेल कर्मचारियों को संविदा (कांट्रैक्ट) पर दोबारा सेवा में रखने की योजना को अगले दो साल के लिए और बढ़ा दिया है। अब यह योजना 15 अक्टूबर 2028 तक प्रभावी रहेगी। रेलवे बोर्ड के निदेशक स्थापना (एन) यूके तिवारी की ओर से सभी जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों और उत्पादन इकाइयों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। 

पहले ये था नियम

रेलवे बोर्ड के पुराने आदेशों के तहत गैर-राजपत्रित (नॉन-गजेटेड) खाली पदों, अस्पतालों व डिस्पेंसरियों के पैरा-मेडिकल पदों तथा केंद्रीकृत प्रशिक्षण संस्थानों (सीटीआई) में प्रशिक्षकों (इंस्ट्रक्टर/सीनियर इंस्ट्रक्टर) के रिक्त पदों पर रिटायर्ड कर्मचारियों को संविदा पर तैनात करने की व्यवस्था लागू थी। इस व्यवस्था की वैधता अवधि 15 अक्टूबर 2026 तक ही निर्धारित थी। ऐसे में आगामी अक्टूबर माह में यह व्यवस्था समाप्त होने जा रही थी। 

वेतन और भत्तों के नियम भी तय

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के दायरे में आने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों का मानदेय, भत्ते और अवकाश वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के 9 दिसंबर 2020 के दिशानिर्देशों के अनुसार तय होंगे। वहीं, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तें व मानदेय वित्त मंत्रालय के 18 अक्टूबर 2023 के आदेश के मुताबिक निर्धारित किए जाएंगे। इसके अलावा, जिन मामलों में पहले से अलग तरीके से फैसले लिए जा चुके हैं, उन्हें उनके सामान्य कार्यकाल या 15 अक्टूबर 2026 तक दोबारा नहीं खोला जाएगा। शेष सभी नियम और शर्तें पूर्ववत लागू रहेंगी।

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