इस संबंध में रांझी थानाप्रभारी उमेश गोल्हानी ने बताया कि मोहन उर्फ चोटी पिता दशरथ उर्फ सुखलाल चौधरी उम्र 28 वर्ष निवासी पुरानी बस्ती झंडा चौका रंाझी क्षेत्र का एक अपराधी प्रवृत्ति का युवक है। जो वर्ष 2015 से अपराध घटित किये जा रहा है जिसके विरूद्ध हत्या के प्रयास, अवैध वसूली, मारपीट, आर्म्स एक्ट, चोरी लूट आदि के कुल 21 अपराध पंजीबद्ध है, जिसके विरूद्ध समय समय पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी, आरोपी मोहन चौधरी उर्फ मोहन चोटी के आपराधिक कृत्यों के कारण क्षेत्र में भय एवं आतंक का वातावरण इतना अधिक निर्मित हो गया है। लोग सूचना देने एवं रिपोर्ट करने से डरते है एवं असुरक्षित महसूस करते हैं। जिसके चलते पुलिस अधीक्षक जबलपुर सम्पत उपाध्याय द्वारा आरोपी मोहन चोटी के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) 1980 की धारा 3, सहपठित धारा 2 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया। मोहन चोटी के विरूद्ध एन.एस.ए. का प्रकरण तेैयार कर जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिला दण्डाधिकारी जबलपुर राघवेन्द्र सिंह के द्वारा आरोपी की आपराधिक गतिविधियो केा दृष्टिगत रखते हुये एनएसए के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। इसके बाद पुलिस ने शातिर बदमाश मोहन चौधरी उर्फ मोहन चोटी को गिरफ्तार कर केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध कराया गया।
जबलपुर। रांझी क्षेत्र में आतंक का पर्याय बन चुके मोहन चौधरी उर्फ चोटी को पुलिस ने एनएसए के तहत गिरफ्तार किया है। मोहन चोटी के खिलाफ विरूद्ध हत्या के प्रयास, अवैध वसूली, मारपीट, आर्म्स एक्ट, चोरी लूट सहित कुल 21 अपराध पंजीबद्ध है। जारी एनएसए के वारंट में मोहन चौधरी उर्फ चोटी को विधिवत गिरफ्तार कर केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध कराया गया।
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