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एमपी में जमीन अधिग्रहण पर चार गुना मिलेगा मुआवजा, सिवनी-बालाघाट फोरलेन भी कैबिनेट से मंजूर

भोपाल. मंत्रालय में मंगलवार, 25 अगस्त को कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कई अहम फैसले लिए गए। लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि मध्यप्रदेश में सरकार जमीन अधिग्रहण पर कलेक्टर गाइडलाइन से चार गुना अधिक दाम देगी। इसमें किसानों की आपसी सहमति के प्रावधान को भी मंजूरी दी गई है। 

सिवनी-बालाघाट स्टेट हाईवे 4-लेन से कम होगी दूरी

मंत्री राकेश सिंह ने आगे बताया कि सिवनी-बालाघाट स्टेट हाईवे 99.64 किलोमीटर को फोरलेन बनाने का निर्णय लिया गया है। इसमें 6 किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया है। जिसे पर्यटन को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। इस फोरलेन के निर्माण से 99.64 किलोमीटर हाईवे पर सफर 2 घंटे से घटकर 1 घंटा हो जाएगा। इस पर सरकार 3 हजार 458 करोड़ रुपए खर्च करेगी। 17 सालों में इसका काम पूरा किया जाएगा। इसकी वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। 22 सड़कें मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम को हस्तानांतरित की जा रही है।

इन सड़कों को भी मिली मंजूरी

- भोपाल-विदिशा 44.83 किलोमीटर की लागत 1792 करोड़।

- खलघाट-मनावर-मांगोद 93.11 किलोमीटर की लागत 3316 करोड़।

- मंदासौर-सीतामउ-बसई-सुवासरा 82 किलोमीटर की लागत 2719 करोड़।

- पूर्वी भोपाल बाईपास 4-लेन को 6-लेन 91.86 किलोमीटर की लागत 4031 करोड़।

- नीमच-मनासा-रामपुरा-झालावाड़ 4-लेन 95.85 किलोमीटर की लागत 5055 करोड़।

- इंदौर-देपालपुर मार्ग

- चापड़ा-देवरी-देवास मार्ग

- दिनारा-दतिया-सेवढ़ा मार्ग

- आगर-सारंगपुर मार्ग

- सोयत-माचलपुर-जीरापुर मार्ग

- राहतगढ़-खुरई-खेमलासा मार्ग

- सुंदरासिंगपुर-गोहदा-सिरमोर मार्ग

ईओडब्ल्यू बीएनएस में दर्ज कर सकेंगी केस

मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ अब भारतीय न्याय संहिता के तहत केस दर्ज कर सकेंगी। 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता मंजूर हुई थी। हालांकि, 2024 के पहले भारतीय दंड संहिता 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज होते थे। अब आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को अधिकृत करने का फैसला लिया गया है।

ई-विकास-2 में बिना पंजीयन खरीद सकेंगे खाद

ई-विकास-2 में किसान अपनी इच्छा अनुसार बिना पंजीयन के खाद खरीद सकेंगे। व्हाट्सएप के जरिए भी किसान खाद की बुकिंग कर सकते हैं।

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