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हाईकोर्ट का आदेश न मानना पड़ा भारी, दो अफसर सस्पेंड



जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सख्त तेवर के बाद टीकमगढ़ के तत्कालीन नायब तहसीलदार शिब्बू सिंह और प्रभारी डिप्टी कलेक्टर एवं एसडीओ संजय दुबे को निलंबित कर दिया गया है। मामला हाई कोर्ट के आदेश की नाफरमानी से जुड़ा है। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकल पीठ में बुधवार को प्रमुख सचिव राजस्व ने स्वयं उपस्थित होकर इस कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने अदालत को बताया कि 30 जून 2026 के आदेश को निरस्त कर दिया गया है और 1 जुलाई 2026 को नया आदेश पारित किया गया है। कोर्ट ने अवमानना याचिका का निराकरण करते हुए स्पष्ट किया कि न्यायिक आदेशों का अक्षरश: पालन अनिवार्य है। वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ गुलाटी और भानुप्रताप यादव ने अदालत को अवगत कराया कि राजस्व अधिकारियों द्वारा जानबूझकर आदेश की अनदेखी की गई थी जिसके कारण यह याचिका दायर हुई।

अफसरों को कानून का पालन करना होगा

​राजस्व अधिकारियों की इस चूक को कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। सुनवाई के दौरान प्रमुख सचिव राजस्व ने माना कि विभागीय स्तर पर निर्देशों के पालन में कोताही बरती गई। अदालत ने साफ कर दिया कि सरकारी तंत्र को कानून के दायरे में रहकर ही काम करना होगा। किसी भी स्तर पर कोर्ट के आदेशों की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मामले ने यह संदेश दिया है कि आम जनता को न्याय दिलाने के लिए हाई कोर्ट किसी भी हद तक सख्त कदम उठा सकता है। अब प्रशासनिक गलियारों में इस निलंबन की चर्चा जोरों पर है और अन्य अधिकारियों के लिए यह एक बड़ी चेतावनी भी है। भविष्य में सभी राजस्व मामलों में पारदर्शिता और कोर्ट के निर्देशों का समय पर पालन सुनिश्चित करना प्रशासनिक अधिकारियों की प्राथमिकता होगी।

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