भोपाल. मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे अधिकारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के 168 सूबेदार एवं कार्यवाहक रक्षित निरीक्षकों (आरआई) को नियमित रक्षित निरीक्षक के पद पर पदोन्नत करने के आदेश जारी कर दिए हैं.
168 रक्षित निरीक्षकों की पदोन्नति के आदेश जारी
मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में सूबेदार और कार्यवाहक आरआई के प्रमोशन के आदेश पीएचक्यू ने जारी कर दिए हैं. जिसमें प्रदेश के 168 रक्षित निरीक्षकों की पदोन्नति की जायेगी. पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा जारी आदेश के बाद पदोन्नति प्रक्रिया को अमल में लाया गया है.
पे मैट्रिक्स लेवल-10 का लाभ कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मिलेगा
यह कार्रवाई 30 जून 2026 को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी पत्र तथा मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 के प्रावधानों और विधिक परामर्श के आधार पर की गई है. पदोन्नत अधिकारियों को प्रदेशभर में रक्षित निरीक्षक के रिक्त पदों पर अगले आदेश तक अस्थायी रूप से पदस्थ किया जाएगा. उन्हें मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम-2017 के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल-10 का लाभ कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मिलेगा. पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि ये सभी पदोन्नतियां सुप्रीम कोर्ट में लंबित विशेष अनुमति याचिका क्रमांक 13954/2016 तथा भविष्य में न्यायालयों द्वारा दिए जाने वाले अंतिम निर्णयों के अधीन रहेंगी.
आदेश में यह भी कहा गया है कि पदोन्नत अधिकारी नियम-13 के तहत वेतन निर्धारण के लिए आदेश जारी होने के एक माह के भीतर अपना विकल्प संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे. पुलिस मुख्यालय ने सभी इकाई प्रमुखों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि कोई अधिकारी निलंबित है, विभागीय जांच का सामना कर रहा है, किसी आपराधिक मामले में आरोपपत्र (चार्जशीट) प्रस्तुत हो चुका है या उसका अनिवार्य प्रशिक्षण पूरा नहीं हुआ है, तो ऐसे अधिकारी को किसी भी स्थिति में कार्यमुक्त (रिलीव) नहीं किया जाएगा. ऐसे मामलों की जानकारी तत्काल पुलिस मुख्यालय को भेजनी होगी.
