नरसिंहपुर। नरसिंहपुर के गोटेगांव क्षेत्र के शातिर अपराधी छोटू उर्फ किशन चौधरी को एक वर्ष के लिए जिला बदर करने का आदेश जिला दंडाधिकारी ने जारी किया। इसके बाद आज गोटेगांव में पुलिस अधिकारियों ने जिला बदर के इस आदेश का सार्वजनिक रूप से ऐलान किया गया। आरोपी को नगर में सरेराह घुमाकर नगाड़ा बजवाया गया, ताकि आम जनता को इस प्रशासनिक कार्रवाई की जानकारी मिल सके।
जिला दंडाधिकारी के आदेशानुसार आरोपी को 48 घंटे के भीतर नरसिंहपुर जिले के साथ-साथ पड़ोसी जिलों छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन और नर्मदापुरम की सीमाओं से बाहर जाना होगा। अगले एक वर्ष तक वह सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बिना इन जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं कर पाएगा। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, छोटू उर्फ किशन के विरुद्ध मारपीट, बमबाजी, जातिगत अपमान, नाबालिग से छेड़छाड़ और अश्लील वीडियो वायरल करने जैसे गंभीर अपराध दर्ज हैं। आरोपी की लगातार आपराधिक गतिविधियों के कारण यह कार्रवाई की गई है।