जबलपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने बीमा कंपनी के खिलाफ महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। उपभोक्ता आयोग ने पन्ना के कमलेश कुमार लोधी की दुर्घटनाग्रस्त स्कार्पियो का बीमा दावा खारिज करने को अनुचित मानते हुए इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को 7.95 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है।उपभोक्ता आयोग ने अपने निर्णय में कहा कि बीमा कंपनी यह साबित नहीं कर सकी कि दुर्घटना के समय वाहन कमलेश कुमार लोधी नहीं बल्कि उनके पुत्र द्वारा चलाया जा रहा था। केवल सर्वेयर रिपोर्ट के आधार पर बीमा दावा अस्वीकार करना पर्याप्त नहीं है। फरियादी कमलेश कुमार लोधी की ओर से अधिवक्ता अरुण जैन ने आयोग के समक्ष पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि बीमा कंपनी ने सिर्फ सर्वेयर की रिपोर्ट के आधार पर क्लेम रिजेक्ट किया, जबकि कथित गवाहों के बयान और अन्य जरूरी दस्तावेज रिकॉर्ड में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत के प्रमाणपत्र सहित अन्य उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट हुआ कि दुर्घटना के समय वाहन कमलेश कुमार लोधी स्वयं चला रहे थे। आयोग ने माना कि स्वतंत्र और विश्वसनीय प्रमाणों के अभाव में सर्वेयर रिपोर्ट के आधार पर बीमा दावा खारिज नहीं किया जा सकता। इसे सेवा में कमी मानते हुए आयोग ने बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि वह दो माह के भीतर भुगतान करे। आदेश के अनुसार इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को 7,95,839 रुपये का बीमा दावा 20 मार्च 2021 से सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ देना होगा। इसके अलावा 20 हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति और दो हजार रुपये वाद व्यय के रूप में भी अदा करने होंगे।