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प्लॉट का सौदा कर बिल्डर ने हड़पे 42 लाख रुपए

 


विजय नगर थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज

जबलपुर। बिनैकी स्थित एक जमीन का सौदा कर कई लोगों से 42 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले बिल्डर के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। रकम लेने के बाद भी जब बिल्डर ने रजिस्ट्री नहीं की, तो पीड़ितों ने पुलिस अधिकारियों से इसकी शिकायत की थी। जांच के बाद शनिवार को आरोपी बिल्डर के खिलाफ विजय नगर थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया। माढ़ोताल की आकाश विहार कॉलोनी में रहने वाली 43 वर्षीय शारदा तिवारी ने पुलिस को बताया कि उन्होंने बिनैकी स्थित पीकॉक सिटी में 1600 वर्ग फीट के दो प्लॉट खरीदने के लिए मिलौनीगंज निवासी बिल्डर शरद मोर से 20 अप्रैल 2025 को एक एग्रीमेंट किया था। भूखंड का कुल सौदा 19 लाख 20 हजार रुपए में तय हुआ था, जिसके एवज में उन्होंने एडवांस के तौर पर 15 लाख रुपए दे दिए थे। अनुबंध के अनुसार बाकी बचे 4 लाख 20 हजार रुपए रजिस्ट्री होने पर देने थे। इसके बाद जब भी रजिस्ट्री करने की बात कही जाती, तो आरोपी शरद मोर रकम लौटाने या रजिस्ट्री करने का आश्वासन देता रहा, लेकिन उसने न तो प्लॉट की रजिस्ट्री की और न ही पैसे वापस किए।पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी बिल्डर शरद मोर ने इसी तरह कई अन्य लोगों को भी अपनी ठगी का शिकार बनाया है। उसने छोटा फुहारा निवासी किरण केशरवानी, फूटाताल निवासी मनोज कुमार तिवारी और बजरंग नगर निवासी मनीष परसाई से भी प्लॉट के नाम पर मोटी रकम ऐंठी थी। इन सभी लोगों को मिलाकर बिल्डर ने कुल 42 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। पुलिस ने सभी पीड़ितों के बयान दर्ज कर एफआईआर में शामिल कर लिए हैं।

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