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हवालाकांड मामला, मुख्य आरोपी SDOP पूजा पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई जमानत याचिका, 18 मई को होगी सुनवाई

 

जबलपुर/सिवनी। जबलपुर संभाग के सिवनी जिला में बहुचर्चित हवाला डकैती कांड की मुख्य आरोपी एसडीओपी पूजा पांडे ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उनकी जमानत याचिका पर 18 मई को सुनवाई निर्धारित की गई है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई सूची में यह मामला दसवें नंबर पर है। इस प्रकरण में एसआई अर्पित भैरम भी आरोपी हैं, जिन्हें अभी तक अदालत से राहत नहीं मिली है।

                                         यह मामला खैरीटेक क्षेत्र में हुई कथित हवाला रकम की लूट से संबंधित है, जिसने पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी थी। आरोप है कि इस वारदात को पुलिस वर्दी और हथियारों का इस्तेमाल करते हुए योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया था। घटना सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया था और उच्चस्तरीय जांच शुरू की गई थी। इस मामले में शामिल अधिकांश आरोपियों को जबलपुर हाईकोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है। वहीं, दो आरोपियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर भी निरस्त हो चुकी है। हालांकि, मुख्य आरोपी एसडीओपी पूजा पांडे और एसआई अर्पित भैरम को अभी तक अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। कानूनी जानकारों का मानना है कि मामला अत्यधिक चर्चित होने और पुलिस अधिकारियों की संलिप्तता के कारण अदालत ने अब तक सख्त रुख अपनाया हुआ है। डकैती से जुड़ी अधिकांश रकम पुलिस मालखाने में जमा कराई जा चुकी है, जिसके चलते सामान्य मामलों में जमानत मिलना आसान माना जाता है।

विभाग की छवि पर सवाल-

इस प्रकरण ने पुलिस विभाग की छवि और कानून व्यवस्था से जुड़े गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं, जिससे यह मामला और संवेदनशील हो गया है। घटना के बाद राज्य स्तर पर एक विशेष जांच टीम गठित की गई थी, जिसने कई पुलिसकर्मियों से पूछताछ की और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी जुटाए। अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई पर टिकी हैं कि मुख्य आरोपी पूजा पांडे को इस मामले में राहत मिलती है या नहीं।


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