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पूर्व सहायक आयुक्त हरिमित्र श्रीवास्तव पर FIR दर्ज, शासकीय राशि के गबन करने का आरोप

सतना। सतना में नगर निगम के तत्कालीन प्रभारी सहायक आयुक्त हरिमित्र श्रीवास्तव के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। उन पर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर शासकीय दुकानों की बिक्री करने और राशि का गबन कर शासन को वित्तीय क्षति पहुंचाने का आरोप है। हरिमित्र श्रीवास्तव वर्तमान में नगर निगम सिंगरौली में राजस्व अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं।

                           यह  FIR नगर निगम के राजस्व अधिकारी यूसुफ खान की लिखित रिपोर्ट पर सिटी कोतवाली में बीएनएस की धारा 318(4), 338 और 336(3) के तहत दर्ज की गई है।  FIR के मुताबिक, हरिमित्र श्रीवास्तव पर आरोप है कि जब वे सतना नगर निगम में प्रभारी सहायक आयुक्त थे, तब उन्होंने नियम विरुद्ध तरीके से सिंधी कैंप सब्जी मंडी की दुकान क्रमांक 58 और 77 का आवंटन किया। इन दुकानों का आवंटन पहले ही निरस्त हो चुका था। उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने फर्जी तरीके से इन दुकानों की रजिस्ट्री मनोज धामेचाई के नाम 30 सितंबर 2024 को करवा दी। दुकान क्रमांक 58 का मूल्य 4 लाख 25 हजार 781 रुपए और दुकान क्रमांक 77 का मूल्य 4 लाख 4 हजार 757 रुपए था। आरोप है कि आरोपी ने इन प्राप्त राशियों को नगर निगम के कोष में जमा नहीं कराया। इस फर्जीवाड़े और शासकीय क्षति की शिकायत के बावजूद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो मनोज धामेचाई ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। 30 अप्रैल को इस याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें शासकीय अधिवक्ता ने समय मांगा। उच्च न्यायालय ने उन्हें 11 मई 2026 तक का समय दिया। उच्च न्यायालय से समय मिलने के बाद अंतत: सिटी कोतवाली थाने में हरिमित्र श्रीवास्तव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।


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