जबलपुर। एयरपोर्ट रोड स्थित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान (IIITDM) में आयोजित राष्ट्रीय कैडेट कोर कैम्प में दूषित भोजन के कारण कैडेट्स की तबीयत बिगड़ने का गंभीर मामला सामने आया है। इस घटना की जानकारी मिलते ही जबलपुर कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने तुरंत संज्ञान लिया और उनके सख्त निर्देश पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन की टीम ने संस्थान का औचक निरीक्षण किया। टीम ने वहां कैडेट्स के लिए बनाए जा रहे भोजन की जांच की और रसोई में उपयोग किए जा रहे विभिन्न अवयवी खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र किए। सीएमएचओ अधिकारी डॉ. नवीन कोठारी के निर्देशानुसार विजयनगर के एस.बी.आई. चौक स्थित केटरिंग एजेंसी एआरआर ट्रेडर्स के खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
एनसीसी कैम्प में दूषित भोजन से बिगड़ी तबीयत
संस्थान में चल रहे कैम्प के दौरान कैडेट्स को परोसे गए भोजन को खाने के बाद अचानक कई कैडेट्स की सेहत खराब होने लगी। पेट दर्द, उल्टी और फूड प्वाइजनिंग के लक्षण दिखने पर वहां हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत प्रशासन को इसकी सूचना दी गई, ताकि बीमार हुए कैडेट्स को सही समय पर इलाज मिल सके और स्थिति को बिगड़ने से रोका जा सके।
कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा टीम की छापेमारी
शिकायत मिलते ही प्रशासनिक अमला सक्रिय हो गया। जबलपुर कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने मामले को बेहद गंभीरता से लिया और खाद्य सुरक्षा विभाग को तुरंत जांच के आदेश दिए। उनके निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की एक विशेष टीम ने बिना किसी पूर्व सूचना के आईआईआईटीडीएम संस्थान के परिसर में पहुंचकर औचक निरीक्षण की कार्रवाई शुरू की।
रसोई घर से लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूने
जांच टीम ने संस्थान की मुख्य रसोई की सघन तलाशी ली, जहां कैडेट्स के लिए खाना तैयार किया जा रहा था। टीम ने भोजन बनाने में इस्तेमाल हो रहे कच्चे और पके हुए सामान की गुणवत्ता जांची। मौके से पनीर, फ्रोजन मटर, दही, दाल, चावल, आटा, बैगन, पत्ता गोभी और पीने के पानी के सैंपल लिए गए। इन सभी नमूनों को सील कर दिया गया है।
प्रयोगशाला की रिपोर्ट के बाद केटरर पर होगी कानूनी कार्रवाई
एकत्र किए गए सभी सैंपलों को विस्तृत जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजा गया है। अभिहित अधिकारी डॉ नवीन कोठारी ने स्पष्ट किया है कि जांच रिपोर्ट में भोजन की गुणवत्ता खराब मिलने पर भोजन की आपूर्ति करने वाली विजयनगर के एस.बी.आई. चौक स्थित केटरिंग एजेंसी एआरआर ट्रेडर्स के खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कड़ी अदालती कार्रवाई की जाएगी।
