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कपड़े और किराना व्यापारी के बीच मामूली बात पर खूनी झड़प, कुल्हाड़ी से कार के शीशे तोड़े



जबलपुर। गोसलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत झंडा बाजार निवासी कपड़ा व्यवसायी शिवकुमार साहू और उनके पड़ोसी किराना दुकान संचालक मंगल राम सेन के बीच दुकान के सामने रखी ईंटें हटाने की बात पर शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। इस घटना में बस स्टैंड के पास स्थित दुकानों के सामने दोनों पक्षों के बीच गाली-गलौज के बाद लाठी-डंडों और पाइप से मारपीट हुई, जिसमें शिवकुमार साहू और 80 वर्षीय मंगल राम सेन को चोटें आईं। विवाद के दौरान एक पक्ष द्वारा लोहे की कुल्हाड़ी और हसिया से ईको कार में तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाया गया। गोसलपुर थाना पुलिस ने दोनों पक्षों के मुख्य आरोपियों सुरेश सेन, मुकेश सेन और शिवकुमार साहू के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत काउंटर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

​दुकान के सामने ईंट रखने को लेकर भड़का विवाद

​गोसलपुर बस स्टैंड के पास झंडा बाजार निवासी 47 वर्षीय शिवकुमार साहू कपड़े की दुकान चलाते हैं, जबकि उनके ठीक बगल में मंगल राम सेन की किराना दुकान है। बुधवार को मंगल राम सेन की दुकान के पास कुछ ईंटें रखी हुई थीं, जिससे शिवकुमार साहू की दुकान का सामने का हिस्सा छिप रहा था। शिवकुमार ने जब इन ईंटों को वहां से हटाने के लिए कहा, तो इसी बात को लेकर दोनों पड़ोसियों के बीच बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते यह सामान्य सी कहासुनी गाली-गलौज और गंभीर मारपीट में बदल गई।

​लोहे के पाइप से हमला और जान से मारने की धमकी

​पहले पक्ष के शिवकुमार साहू ने पुलिस को बताया कि ईंट हटाने के लिए कहने पर पड़ोसी मंगल सेन के बेटे सुरेश सेन और मुकेश सेन आक्रोशित हो गए। दोनों भाइयों ने उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और हाथ-मुक्कों से मारपीट शुरू कर दी। इसी बीच सुरेश सेन ने पास में रखे समर्सिबल पंप के भारी पाइप से शिवकुमार के सिर पर जोरदार हमला कर दिया, जिससे वे लहूलुहान हो गए। मारपीट के दौरान आरोपियों ने पीड़ित को दोबारा सामने आने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने शिवकुमार की शिकायत पर सुरेश और मुकेश के खिलाफ बीएनएस की धारा 296(बी), 115(2), 118(1), 351(2) और 3(5) के तहत प्रकरण दर्ज किया है।

​कार में तोड़फोड़ और बुजुर्ग से मारपीट का आरोप

​दूसरी तरफ से 80 वर्षीय बुजुर्ग मंगल राम सेन ने शिकायत दर्ज कराते हुए मामले में अलग मोड़ दिया है। उनका आरोप है कि विवाद के समय शिवकुमार साहू शराब के नशे में धुत था और उसने उनकी दुकान के पास आकर अपशब्द कहे। विवाद बढ़ने पर शिवकुमार अपने घर से लोहे की कुल्हाड़ी और हसिया उठा लाया। उसने वहां खड़ी ईको कार पर ताबड़तोड़ वार कर उसके शीशे और अन्य हिस्से पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिए। जब बुजुर्ग मंगल राम ने उसे रोकने का प्रयास किया, तो शिवकुमार ने उनके साथ भी मारपीट की और उन्हें धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया, जिससे उन्हें गंभीर अंदरूनी चोटें आईं। पुलिस ने इस शिकायत पर शिवकुमार साहू के खिलाफ बीएनएस की धारा 296(बी), 115(2), 119(1), 351(3) और 324(4) के तहत मामला कायम किया है।

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