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विद्युत समाधान योजना: उपभोक्ताओं को राहत देने फिर बढ़ाई तारीख

 


राज्य सरकार की इस पहल के अंतर्गत 31 मार्च तक प्रदेश के कुल 27 लाख 47 हजार विद्युत उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराकर लाभ प्राप्त किया है

जबलपुर। बकाया बिजली बिलों के भुगतान के लिए मध्यप्रदेश शासन की विद्युत समाधान योजना की अवधि में विस्तार किया गया है। अब उपभोक्ता इस कल्याणकारी योजना का लाभ 15 मई तक उठा सकेंगे। पूर्व में इस योजना के द्वितीय और अंतिम चरण की समय सीमा 31 मार्च निर्धारित की गई थी जिसे अब बढ़ा दिया गया है। 3 नवंबर को शुरू हुई इस योजना के माध्यम से अब तक प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत प्रदान की जा चुकी है।

​समाधान योजना के आंकड़े

​राज्य सरकार की इस पहल के अंतर्गत 31 मार्च तक प्रदेश के कुल 27 लाख 47 हजार विद्युत उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराकर लाभ प्राप्त किया है। इस दौरान विभिन्न बिजली कंपनियों के खातों में कुल 1336 करोड़ 46 लाख रूपए की मूल राशि जमा कराई गई है। इसके साथ ही शासन द्वारा उपभोक्ताओं का 450 करोड़ 31 लाख रूपये का सरचार्ज माफ किया गया है। यह योजना उन उपभोक्ताओं के लिए विशेष रूप से सहायक सिद्ध हो रही है जो भारी भरकम सरचार्ज के कारण अपना मूल बिल जमा करने में असमर्थ थे। वर्तमान में 3 माह से अधिक के बकायादारों को एकमुश्त भुगतान पर 90 प्रतिशत तक सरचार्ज माफी की सुविधा दी जा रही है। इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं के पास किस्तों में भुगतान करने का विकल्प भी उपलब्ध है।

​बिजली कंपनियों की संभागवार प्रगति

​योजना के सफल संचालन में प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत 10 लाख 17 हजार उपभोक्ताओं ने बिल जमा किए हैं। कंपनी को 300 करोड़ 86 लाख रूपए का राजस्व प्राप्त हुआ है और 90 करोड़ 57 लाख रूपए की सरचार्ज छूट दी गई है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में 8 लाख 37 हजार बकायादारों ने पंजीयन कराया है। यहां सबसे अधिक 767 करोड़ 28 लाख रूपए की मूल राशि जमा हुई है और 321 करोड़ 20 लाख रूपए का अधिभार माफ हुआ है। इसी प्रकार पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 8 लाख 92 हजार उपभोक्ताओं ने सहभागिता की है। इस क्षेत्र में 268 करोड़ 32 लाख रूपए जमा हुए हैं और 38 करोड़ 54 लाख रूपए की राहत उपभोक्ताओं को मिली है। शेष पात्र उपभोक्ता अब 15 मई तक निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना बकाया जमा कर सकते हैं।

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