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सिहोरा दंगा:दूसरे पक्ष को भी बेल नहीं,जेल में ही रहेंगे आरोपी


जबलपुर
। सिहोरा के पवित्र स्थल (मजार शरीफ) में घुसकर तोड़फोड़, गाली-गलौज और चोरी करने वाले आरोपियों को अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। सिहोरा के जेएमएफसी न्यायालय  अजय उइके ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों के जमानत आवेदन निरस्त कर दिए हैं। इस मामले में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री राजकुमार शर्मा ने पैरवी की।

हथियारों के साथ मजार में घुसकर की थी तोड़फोड़

​यह पूरा मामला 19 फरवरी 2026 की रात करीब 10:30 बजे का है। फरियादी रहूप शाह ने सिहोरा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि जब वह मुबारक शाह और अन्य लोगों के साथ बाबा साहब की मजार के पास खड़े थे, तभी आजाद चौक की घटना को लेकर पृथ्वी चौहान, जितेन्द्र उर्फ जित्तू बर्मन, भगत चौहान, कल्लू गुप्ता, राहुल श्रीवास्तव, सक्षम गुप्ता, करिया झारिया और उसका भाई अपने साथ 25 से 30 अन्य लोगों को लेकर वहां पहुंच गए। इन लोगों के हाथों में लाठी, झंडे, रॉड और तलवारें थीं। आरोपियों ने मजार में घुसकर तोड़फोड़ की, दान पेटी तोड़ दी और वहां रखा करीब 15 हजार रुपये का चांदी का छत्र चोरी कर ले गए।

गाड़ियों और कैमरों को भी पहुँचाया नुकसान

​घटना के दौरान आरोपियों ने न केवल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाई, बल्कि वहां मौजूद लोगों के साथ गाली-गलौज भी की। डर के कारण लोग वहां से भाग गए, जिसके बाद आरोपियों ने मुबारक शाह के घर के सामने खड़ी उसकी मोटरसाइकिल और चार पहिया वाहन में भी तोड़फोड़ की। साथ ही घर में लगा सीसीटीवी कैमरा भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इस पूरी घटना को मुबारक शाह, जाहिद अली शाह, शाहनशा शाह और अन्य लोगों ने देखा और सुना था। पुलिस ने इस मामले में बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया था।

कोर्ट ने विधिक तर्कों के आधार पर नहीं दी जमानत

​जेल में बंद आरोपी बनवारी, राहुल, करण उर्फ राजू, सक्षम उर्फ रामजी और जीतेन्द्र उर्फ जित्तू ने न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन लगाया था। उपनिदेशक (अभियोजन) विजय कुमार उईके और सहायक निदेशक श्रीमती संगीता सिंह परिहार के मार्गदर्शन में एडीपीओ  राजकुमार शर्मा ने इस जमानत का कड़ा विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि धार्मिक स्थल पर इस तरह का कृत्य करने वालों को जमानत देना न्यायोचित नहीं होगा। कोर्ट ने इन तर्कों से सहमत होते हुए सभी पांचों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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