गोहलपुर थाना क्षेत्र की घटना: बीच-बचाव करने वालों पर भी किया था जानलेवा हमला
जबलपुर। जिला न्यायालय के माननीय अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक सक्सेना ने हत्या के एक सनसनीखेज मामले में निर्णय सुनाते हुए आरोपी आशीष श्रीवास्तव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी को धारा 302 भा.द.सं. के तहत दोषी पाते हुए उम्रकैद के साथ 500 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
विवाद की जड़: खुला हुआ नल
अभियोजन के अनुसार, घटना 19 जून 2024 की रात लगभग 10 बजे गोहलपुर थाना क्षेत्र की है। फरियादी राजेंद्र सोनी के घर के आंगन में लगे नल से पानी बह रहा था। इसे देखकर आरोपी आशीष श्रीवास्तव पहली मंजिल से गाली-गलौज करते हुए नीचे उतरा। जब फरियादी के साले, मृतक शिव उर्फ मनोज सोनी ने उसे गालियां देने से मना किया, तो आरोपी ने तैश में आकर मनोज पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। चाकू मनोज के गले में लगा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
बीच-बचाव करने वालों को भी पीटा
जब फरियादी राजेंद्र सोनी और उनके मित्र राहुल उर्फ लकी सोनी ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो आरोपी ने उनके साथ भी मारपीट की। इस हमले में राजेंद्र की नाक, पेट और हाथ में चोटें आईं, जबकि राहुल के गले और हाथ पर वार किए गए। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घायल मनोज सोनी को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। उप निदेशक (अभियोजन) विजय कुमार उईके के मार्गदर्शन में श्रीमती बविता नागदेव और कृष्ण गोपाल तिवारी (विशेष लोक अभियोजक) ने शासन की ओर से सशक्त पैरवी की। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों और साक्ष्यों से सहमत होते हुए आरोपी आशीष श्रीवास्तव को हत्या का दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया है।
