khabar abhi tak

अवैध वाहन स्क्रैप कारोबार पर पुलिस का शिकंजा, जबलपुर में 50 लाख का माल ज़ब्त


जबलपुर
। जबलपुर के अधारताल थाना क्षेत्र अंतर्गत खजरी खिरिया स्थित एक गैरेज में पुलिस ने दबिश देकर अवैध रूप से ट्रक और कार काटकर स्क्रैप बेचने वाले कारोबार का भंडाफोड़ किया है। पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय के निर्देश पर क्राइम ब्रांच और अधारताल पुलिस की संयुक्त टीम ने इस कार्यवाही को अंजाम दिया। मौके से लगभग 50 लाख रुपये कीमत के वाहन, कटे हुए पार्ट्स और गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं।

मुखबिर की सूचना टीम की संयुक्त दबिश


अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध जितेन्द्र सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक अधारताल राजेश्वरी कौरव और उप पुलिस अधीक्षक अपराध उदयभान बागरी के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने खजरी खिरिया स्थित गैरेज की घेराबंदी की। वहां छोटी ओमती निवासी आतिफ अली पिता मुजफ्फर अली अवैध रूप से वाहनों की कटिंग कर उन्हें स्क्रैप में तब्दील कर रहा था। जांच के दौरान मौके पर ट्रक क्रमांक एमपी 46 एच 0163 आधा कटा हुआ मिला, जिसका सामान दूसरे ट्रकों में लोड किया जा रहा था।

बिना अनुमति के चल रहा था वाहनों को नष्ट करने का खेल

​गैरेज की तलाशी लेने पर पुलिस को ट्रक क्रमांक डीएल 1 पी 1469 और एमपी 20 जी 9040 मिले, जिनमें भारी मात्रा में कटा हुआ स्क्रैप लोड था। इसके अलावा मौके पर इंडिका विस्टा, सेंट्रो और अन्य कारें भी खड़ी मिलीं। गैरेज संचालक आतिफ अली से जब वाहनों के दस्तावेज और कटिंग के लाइसेंस मांगे गए, तो वह कोई भी वैध कागजात पेश नहीं कर सका। पुलिस ने मौके से दो एचपी कंपनी के सिलेंडर, दो ऑक्सीजन सिलेंडर और बिना नंबर का इंजन भी जप्त किया है।

गैरेज मालिक के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज

​पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी शासन के नियमों का उल्लंघन कर वाहनों का रजिस्ट्रेशन निरस्त कराए बिना और टैक्स चोरी कर अवैध लाभ कमा रहा था। इस पर अधारताल पुलिस ने आरोपी आतिफ अली के विरुद्ध इस्तगासा क्रमांक 01/26, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 106 और बीएनएस की धारा 318(1), 61(2) सहित मध्य प्रदेश मोटर वाहन कराधन अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी प्रवीण कुमरे, शैलेष मिश्रा, अशोक मिश्रा, अशोक पाण्डे और अन्य पुलिसकर्मियों की मुख्य भूमिका रही।

Post a Comment

Previous Post Next Post
khabar abhi tak
khabar abhi tak
khabar abhi tak