बिजली विभाग के जेई से मारपीट करने वाले आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज


जबलपुर। हाल ही 
पाटन के सकरा गांव में बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर मनोज दुबे के साथ हुई मारपीट के मामले में न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है। इस मामले में शामिल आरोपियों द्वारा दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका को अपर सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश रजक ने खारिज कर दिया है। जूनियर इंजीनियर मनोज दुबे अपनी टीम के साथ बकाया बिजली बिल की वसूली करने के लिए सकरा गांव पहुंचे थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की। घटना के बाद विद्युत विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए न केवल आरोपियों के खिलाफ कानूनी मामला दर्ज कराया, बल्कि उन उपभोक्ताओं की बिजली सप्लाई भी तत्काल प्रभाव से बंद कर दी, जिन्होंने विभागीय कर्मचारी के साथ मारपीट की थी। साथ ही, जिन उपभोक्ताओं ने बिल जमा नहीं किया था, उनके कनेक्शन भी काट दिए गए हैं। कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से बिजली का उपयोग करने वाले लोगों में अफरा-तफरी का माहौल देखा गया।

शिकायत दर्ज कराएं,कानून हाथ में न लें

​विद्युत विभाग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी अवैध कनेक्शन और बकाया बिल धारकों के खिलाफ इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपनी शिकायतें समाधान शिविर या कार्यालय स्तर पर दर्ज कराएं।​निर्धारित शिकायत तंत्र का उपयोग करें व ​कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ विभाग कतई नरमी नहीं बरतेगा।

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