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कारोबारी ने बिना अनुमति के रखा था 800 टन कोयला, खनिज विभाग की दबिश, 20 लाख का जुर्माना लगाया गया

 

सतना। एमपी के सतना में रामपुर बाघेलान स्थित रुहिया गांव में कोयला के अवैध भंडारण के मामले में जिला खनिज अधिकारी ने एक कारोबारी पर 20 लाख 6 हजार रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। कारोबारी शुभम पाण्डेय को बिना अनुमति के कोयला भंडारित करने के लिए नोटिस जारी किया गया था। जिसके बाद उन्होंने यह राशि जमा कर दी है।

                                     खनिज अधिकारियों ने बताया कि यहां पर आराजी नंबर 454/3/3 व 454/3/2 में अवैध रूप से कोयला भंडारित या गया था। रामपुर बाघेलान के नायब तहसीलदार बीरेंद्र सिंह को इसकी सूचना मिली। जिसके बाद उन्होंने बेला पुलिस चौकी प्रभारी के साथ मौके पर दबिश दी। दबिश के दौरान टीम को लगभग 800 टन कोयला का अवैध स्टॉक मिला। मौके पर एक पोकलेन मशीन भी काम करते हुए पाई गई। जिसे जब्त कर लिया गया व भंडारण स्थल को सीज कर दिया गया। इस कार्रवाई की सूचना तत्काल जिला खनिज कार्यालय को भेजी गई, जिसके बाद आगे की जांच शुरू हुई। जिला खनिज कार्यालय ने अवैध रूप से भंडारित किए गए कोयले की गुणवत्ता जांचने के लिए नमूने लिए। इन नमूनों को खनिज साधन विभाग की जबलपुर स्थित क्षेत्रीय लैब में भेजा गया, जहां जांच में कोयले की पुष्टि हुई। इसके बाद खनिज विभाग ने स्टॉक का सत्यापन कियाए जिसमें लगभग 800 टन कोयला पाया गया। कोयले की कीमत निर्धारित करने के बाद उस पर 20 लाख 6 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। यह राशि जमा करने के लिए कोयला कारोबारी शुभम पाण्डेय को नोटिस जारी किया गया था, जिसका उन्होंने पालन किया।


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