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MP पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी में फर्जी दस्तावेज लगाकर लिए 226 करोड़ रुपए के टेंडर, EOW ने दर्ज किया प्रकरण

 

जबलपुर। एमपी के जबलपुर में कैलाश देवबिल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने कूटरचित परफॉमेंस सर्टिफिकेट के आधार पर मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी से 226 करोड़ के टेण्डर प्राप्त कर लिए। इस मामले की शिकायत मिलने पर राज्य आर्थिक अपराध ब्यूरो (EOW) ने कंपनी के कर्ताधर्ताओं के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। 

                                  बताया गया है कि EOW जबलपुर को शिकायत प्राप्त हुई कि कैलाश देवबिल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के संचालकगण द्वारा फर्जी परफॉर्मेस सर्टिफिकेट लगाकर मप्र पावर ट्रांसमिशन कंपनी से ठेके प्राप्त गए हैं। शिकायत जांच पर पाया गया कि कैलाश देवबिल्ड इंडिया प्रालि के संचालक, कैलाश कुमार शुक्ला, सीमा शुक्ला एवं भानू शुक्ला द्वारा मप्र पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड भवन, रामपुर जबलपुर के टेण्डर प्राप्त करने हेतु इनॉक्सविंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस लिमिटेड नोयडा का दिनांक 2.3.2017 का कूटरचित परफॉर्मेस सर्टिफिकेट लगाकर टेण्डर प्राप्त कर लिया। मण्प्रण् पावर ट्रांसमिशन कपनी लिमिटेड जबलपुर द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार इस कंपनी द्वारा हाईटेंशन लाइनों और सब स्टेशनों को बनाने का काम किया जाता है। फर्जी परफॉमेंस सर्टिफिकेट का उपयोग करके इस कंपनी ने 220 केव्ही के सब स्टेशनों के टेण्डर प्राप्त किये। इस कंपनी द्वारा मप्र शासन की मप्र पावर ट्रांसमिशन कंपनी शक्ति भवन जबलपुर के साथ कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग करके धोखाधड़ी की है। जांच के दौरान इनॉक्सविंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस लिमिटेडए नोयडा के परफॉर्मेस सर्टिफिकेट की नोयडा स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय से जांच कराई गई जिसमें पाया कि जिस परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट के आधार पर कैलाश देवबिल्ड को 220 के व्ही के विंड फार्म पूलिंग सब स्टेशन बनाने का ठेका दिया गया है वह परफॉमेंस सर्टिफिकेट इनॉक्सविंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस लिमिटेडए नोयडा द्वारा जारी नही किया गया है। उपरोक्त आरोपियों के विरूद्ध कूटरचित दस्तावेज परफॉमेंस सर्टिफिकेट का उपयोग करके मप्र पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर से ठेके प्राप्त करना प्रमाणित पाये जाने पर अपराध क्रमांक 156,2025 धारा34, 420, 465, 468, 471, 120बी, भादवि का आरोपीगण कैलाश कुमार शुक्ला प्रबंध संचालक कैलाश देवबिल्ड इंडिया प्रालि, सीमा शुक्ला डायरेक्टर, कैलाश देवबिल्ड इंडिया प्रालि, भानू शुक्ला  डायरेक्टर कैलाश निवासी 818 हाथीताल कालोनी जबलपुर के विरुद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। 


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