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जिनका लायसेंस नहीं था,वो माल बिक रहा था,एफआईआर


उर्वरक व कीटनाशक भंडारण में अनियमितता,कृषि विभाग की कार्रवाई

जबलपुर। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने उर्वरक और कीटनाशक दवाओं के भंडारण व विक्रय में अनियमितता के दो अलग-अलग मामलों में माढ़ोताल थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। यह कार्रवाई करमेता क्षेत्र में स्थित दो कृषि आदान विक्रय प्रतिष्ठानों के आकस्मिक निरीक्षण के बाद की गई, जहां गंभीर नियम उल्लंघन सामने आए थे। कृषि विभाग के प्रतिवेदन के आधार पर माढ़ोताल पुलिस ने करमेता स्थित माइक्रोप्लेक्स एग्रो केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर कंपनी के प्रतिनिधि विजय कुमार तिवारी के खिलाफ उर्वरक (नियंत्रण) आदेश और अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज किया है। वहीं करमेता के ही मेसर्स किसान समृद्धि केंद्र के प्रोपराइटर डॉ. रुद्रनाथ शुक्ला के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

निरीक्षण में सामने आईं गंभीर खामियां

उप संचालक कृषि डॉ. एसके निगम ने बताया कि 9 दिसंबर को वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी पंकज शर्मा द्वारा माइक्रोप्लेक्स एग्रोकेमिकल्स के गोदाम का निरीक्षण किया गया था। जांच के दौरान लाइसेंस में दर्ज प्रिंसिपल सर्टिफिकेट के अतिरिक्त अन्य उर्वरकों का भंडारण पाया गया। बिना वैध प्रमाण पत्र के रखे गए उर्वरकों को जब्त कर गोदाम प्रभारी युवराज एवं राहुल की सुपुर्दगी में दिया गया। साथ ही अभिमन्यु ब्रांड के उर्वरकों के विक्रय पर प्रतिबंध लगाते हुए नमूने परीक्षण के लिए भेजे गए। इसी क्रम में 10 दिसंबर को कटंगी रोड करमेता स्थित किसान समृद्धि केंद्र का निरीक्षण किया गया, जहां लाइसेंस में उल्लेखित गोदाम के अलावा अन्य स्थान पर कीटनाशक दवाइयों का भंडारण पाया गया। भौतिक सत्यापन में अनुमोदित सूची से इतर अन्य कंपनियों की कीटनाशक दवाइयों का भंडारण और विक्रय भी सामने आया। अनियमितताओं पर बिना लाइसेंस के रखी गई दवाइयां जब्त कर उनके क्रय-विक्रय पर रोक लगाई गई।

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