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शादी के लिए पीएफ से पैसे निकालने के नियम बदले, अब 5 बार तक पैसा निकाला जा सकता


जबलपुर।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए हमेशा ही फायदेमंद रहा है। यह न केवल भविष्य के लिए बचत का जरिया है, बल्कि अचानक पैसों की जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। हालांकि, अब तक PF से पैसा निकालने के लिए कुछ नियम और शर्तें होती थीं। लेकिन हाल ही में EPFO ने शादी के लिए पैसे निकालने के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं, जिससे यह प्रक्रिया अब पहले से काफी आसान हो गई है। पीएफ के क्षेत्रीय अधिकारियों का कहना है कि बदले नियमों से लोगों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही प्रक्रिया आसान होने से लोगों को आहरण में परेशानी भी नहीं होगी।

नए नियमों के अनुसार, सदस्य अपने या परिवार के किसी भी सदस्य की शादी के लिए अपने PF फंड का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। यानी अब आप कर्मचारी और नियोक्ता दोनों हिस्सों का 100% तक पैसा निकाल सकते हैं। इसके अलावा, अब शादी के लिए पैसे निकालने की संख्या बढ़ाकर 5 बार कर दी गई है, जबकि पहले यह सीमा सिर्फ 3 बार थी।

पहले शादी के लिए PF निकालने के लिए कम से कम 7 साल की नौकरी का अनुभव जरूरी था। लेकिन नए नियमों में इसे घटाकर 12 महीने कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब कम अनुभव वाले कर्मचारी भी शादी के लिए अपने PF का पैसा निकाल सकते हैं। 

नए नियमों के मुख्य बदलाव

1. पूर्ण राशि निकालना : अब आप PF फंड का 100% तक पैसा निकाल सकते हैं।

2. निकासी की अधिकतम संख्या : अब 5 बार तक पैसा निकाला जा सकता है।

3. नौकरी का समय: शादी के लिए PF निकालने की न्यूनतम सेवा अवधि 12 महीने कर दी गई है।

4. दस्तावेज़ की जरूरत : अब सिर्फ घोषणा पत्र ही पर्याप्त है, शादी का कार्ड या प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं।

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