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आकाश विजयवर्गीय को अभिषेक बैनर्जी ने कहा था गुंडा, सुनवाई टली

हाई कोर्ट में बुधवार को होगी सुनवाई, मानहानि केस में गिरफ्तारी वारंट को दी है चुनौती

 जबलपुर । हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी के भतीजे तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बैनर्जी के अंतरिम आवेदन पर सुनवाई बुधवार के लिए टाल दी है। मामला सुनवाई के लिए लगा था, जिस पर कुछ देर सुनवाई के बाद मामला 12 नवंबर को सुनवाई के लिए नियत कर दिया गया। दरअसल, भोपाल की कोर्ट ने अभिषेक के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। उसी पर रोक की मांग के साथ अभिषेक ने हाई कोर्ट में शरण ली है। यह मानहानि का मुकदमा वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र आकश विजयवर्गीय द्वारा दायर किया गया है।

-ऐसे समझें पूरा प्रकरण

उल्लेखनीय है कि नवंबर, 2020 में कोलकाता में आयोजित एक सभा में अभिषेक ने भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय को गुंडा कहा था। इस बयान को लेकर आकाश विजयवर्गीय ने 2021 में मानहानि का मामला दर्ज कराया था। एक मई, 2021 से इस प्रकरण की सुनवाई भोपाल की एमपीएमएलए कोर्ट में चल रही है। लगातार पेशी पर हाजिर नहीं होने के कारण अदालत ने अभिषेक के विरुद्ध 11 अगस्त और 26 अगस्त 2025 की तारीखों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अभिषेक बनर्जी ने इस गिरफ्तारी वारंट को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।

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