MP के OBC आरक्षण मामले में आज नहीं हो सकी सुनवाई, SC गुरुवार को दे सकता है बड़ा फैसला..!

 

भोपाल। सुप्रीम कोर्ट में आज मध्यप्रदेश के ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण केस की सुनवाई नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, एमपी के एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज व स्पेशल काउंसिल एडवोकेट शशांक रतनू सरकार की ओर से उपस्थित थे। सुप्रीम कोर्ट ओबीसी आरक्षण के मामले में गुरुवार को बड़ा फैसला दे सकता है।

                                    आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मैटर को मेंशन किया। मेहता ने कहा कि इसमें बहुत सारे तकनीकी पक्ष हैं। इसलिए कहीं न कहीं इसकी सुनवाई में समय लग सकता है। इसके समाधान के लिए क्या तरीका निकाला जाए, क्यों न कुछ और तरह का सॉल्यूशन निकाला जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि आप फिर वक्त मांगेंगे तो और समय जाएगा, दिक्कतें बढ़ेंगी। अगले हफ्ते दीवाली है, छुट्टियां हैं। कोर्ट ने कहा हम ये चाहते हैं कि ये मैटर हाईकोर्ट के फैसले के बाद हमारे पास आए। सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन पहुंची हैं। इस मामले में हाईकोर्ट का कोई फैसला नहीं हैं।

सुप्रीम कोर्ट दे सकता है अंतरिम राहत-

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस तरह छत्तीसगढ़ में अंतरिम लाभ दिया गया था। हो सकता है कि मध्यप्रदेश के मामले में भी अंतरिम राहत दे दें। इस पर याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति जताई तो कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर जो उपयुक्त समाधान हो सकता है उस पर विवेचना करके सुनवाई करेंगे।


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