ग्रेच्युटी में सरकार का कर्मचारियों को झटका, सिर्फ केंद्रीय सिविल सेवकों को ही मिलेगा लाभ


सरकार ने बदल दिए हैं ग्रेच्युटी के ये नियम

नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा ग्रेच्युटी की सीमा ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख करने के बाद देशभर के कर्मचारियों में उत्साह था, लेकिन अब सरकार के ताजा आदेश ने कई कर्मचारियों की उम्मीदों को झटका दिया है। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सभी सरकारी या सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को बढ़ी हुई ग्रेच्युटी सीमा का लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि केंद्रीय सिविल सेवकों को ही इसका लाभ मिलेगा।

दरअसल, 30 मई 2024 को सरकार ने अधिसूचना जारी कर केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट ग्रेच्युटी सीमा ₹25 लाख तय की थी। इसके बाद देशभर से बैंक, सार्वजनिक उपक्रम (PSU), आरबीआई, विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों के कर्मचारियों ने यह सवाल उठाया कि क्या यह नियम उन पर भी लागू होगा। लगातार बढ़ती RTI और शिकायतों के बाद सरकार को इस विषय पर औपचारिक स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा।

नए आदेश के अनुसार, ₹25 लाख तक की अधिकतम ग्रेच्युटी का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 या केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 के तहत आते हैं।

इस तरह सार्वजनिक उपक्रमों, सरकारी बैंकों, भारतीय रिज़र्व बैंक, पोर्ट ट्रस्ट, स्वायत्त संस्थानों, विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों के कर्मचारियों को इस बढ़ी हुई सीमा का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने ऐसे कर्मचारियों को सलाह दी है कि वे अपनी ग्रेच्युटी से जुड़े नियमों और अधिकारों के लिए अपने संबंधित मंत्रालय या विभाग से संपर्क करें।

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