सरकारी कर्मचारियों के निधन के बाद मिलने वाली पारिवारिक पेंशन में बदलाव, जानिए किसे नहीं मिलेगा लाभ

जयपुर. सरकारी कर्मचारियों के निधन के बाद मिलने वाली पारिवारिक पेंशन में बड़ा बदलाव किया है। वित्त विभाग ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 में संशोधन करते हुए नई व्यवस्था 2025 से लागू कर दी है। संशोधन का उद्देश्य पारिवारिक पेंशन के दुरुपयोग को रोकना और वास्तविक पात्रों को लाभ पहुंचाना है।

पेंशन की पात्रता में नई शर्तों में अब पेंशन केवल उन अविवाहित पुत्रों और पुत्रियों को दी जाएगी जिनकी मासिक आय 12,500 रुपए से कम हो। यदि आय इस सीमा से अधिक हो जाती है या पुत्र/पुत्री विवाह कर लेते हैं, तो वे पेंशन के पात्र नहीं रहेंगे।

सरकार ने दिव्यांग पुत्र या पुत्री के लिए राहत दी है। मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों की वैवाहिक स्थिति पारिवारिक पेंशन की पात्रता को प्रभावित नहीं करेगी। इसके साथ ही यदि उनकी आय 8,850 रुपए प्रतिमाह (महंगाई राहत सहित) से कम है, तो वे पेंशन प्राप्त करते रहेंगे।

हर छह माह देना होगा प्रमाणपत्र

नए नियम के अनुसार, पेंशन प्राप्त करने वाले प्रत्येक पुत्र या पुत्री को हर छह महीने में अपनी वैवाहिक स्थिति और मासिक आय का प्रमाणपत्र देना अनिवार्य होगा। इस प्रक्रिया का पालन न करने पर पेंशन रोक दी जाएगी।

पेंशन पर एक नजर

- मासिक आय 12,500 रुपए से अधिक होने पर पारिवारिक पेंशन बंद।

- हर छह माह देना होगा वैवाहिक और आय प्रमाणपत्र।

- दिव्यांग पुत्र-पुत्री की पात्रता विवाह से प्रभावित नहीं

- दिव्यांगों को 8,850 रुपए मासिक आय तक मिलेगा लाभ।

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