कोर्ट ने एसडीओपी पूजा पांडे सहित 11 पुलिसकर्मियों को 30 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा, जेल में मनेगी दीपावली

सिवनी। विशेष जांच दल (एसआईटी) ने हवाला रुपयों की डकैती प्रकरण में गिरफ्तार एसडीओपी पूजा पांडे समेत 11 पुलिस कर्मियों की दो दिन की पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद आज शुक्रवार को पुन: जिला न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने सभी 11 पुलिस कर्मियों को 30 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

एसडीओपी पूजा पांडे पुन: अपनी बच्ची को गोद में लेकर न्यायालय में पेश हुई। एसआइटी अब तक हवाला मामले में 2.70 करोड़ रुपये बरामद कर चुकी है। इसमें 1.45 करोड़ रुपये एसडीओपी पूजा पांडे व एसआई अर्पित भैरम तथा 1.25 करोड़ रुपये नागपुर के आकाश जैन व अमन गुरनानी से जब्त किए गए थे। दो दिन की पुलिस रिमांड में आरोपित पुलिस कर्मियों के बयान दर्ज करने के साथ इलेक्ट्रानिक साक्ष्य तैयार करने इसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई। 

इन धाराओं में दर्ज है मामला

सभी पुलिस कर्मियों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 310(2) डकैती, 126(2) गलत तरीके से रोकना, 140(3) अपहरण व 61(2) आपराधिक षडयंत्र का प्रकरण दर्ज है, जिसकी जांच एसआईटी कर रही है। जबलपुर आइजी के निर्देशन में गठित एसआईटी में क्राइम ब्रांच एएसपी जितेन्द्र सिंह के अलावा तीन कर्मचारियों तथा लखनवाड़ा थाना प्रभारी चन्द्रकिशोर सिरामे को शामिल किया गया है। डकैती की धारा में आजीवन या दस साल कारावास का प्रावधान है। अपहरण में 7 साल सजा व गलत तरीके से रोकना व आपराधिक षडयंत्र की धारा में भी कारावास का प्रावधान है।

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