रात 10 के बाद आतिशबाजी की तो बनेगा जेल यात्रा योग

 

जबलपुर कलेक्टर ने जारी किया फरमान

जबलपुर। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने ताजातरीन फरमान जारी कर जनता को आगाह किया है कि दीवाली के दिन रात 8 से 10 के बीच ही आतिशबाजी की जा सकती है,यदि ये मियाद पार की तो जेल भी जाना पड़ सकता है। जबलपुरवासियों को पटाखे फोड़ने के लिए केवल दो घंटे की मिलेंगे। आदेश का उल्लंघन होने पर  वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। 

-कितनी क्षमता वाले पटाखे वैध माने जाएंगे

जबलपुर कलेक्टर ने पटाखों के क्रय-विक्रय, परिवहन भंडारण को लेकर भी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं जहां बेरियम साल्टए मरकरीए लेड, आर्सेनिक, एंटीमोनी लिथियम के उपयोग से बने पटाखों पर भी रोक लगाई है. लड़ी मतलब जुड़े हुए पटाखे भी नहीं फोड़े जा सकेंगे. साथ ही 125 डेसिमल से ज्यादा तीव्रता वाले पटाखे चलाने पर भी जबलपुर में प्रतिबंध लगाया है.

-आतिशबाजी करते वक्त रहना होगा यहां से दूर

दीपावली के दौरान साइलेंस जोन में हॉस्पिटल, नर्सिंग होम,स्वास्थ्य केंद्र शिक्षण संस्थान, न्यायालय और धार्मिक स्थलों से 100 मीटर की दूरी तक पटाखा चलाना होगा. आयुध निर्माणीए पेट्रोल पंप, गैस गोदाम पटाखा बजारों इत्यादि अन्य स्थानों पर भी पटाखे चलाने पर प्रतिबंध रहेगा.आदेश का उल्लंघन करने पर विस्फोटक नियमों और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. 

Post a Comment

Previous Post Next Post