मालेगांव बम ब्लास्ट केस की फिर होगी सुनवाई, NIA स्पेशल कोर्ट के फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में दी चुनौती, सातों आरोपियों को कोर्ट का नोटिस

 

भोपाल। वर्ष 2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट केस में NIA की स्पेशल कोर्ट के फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। NIA कोर्ट ने सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया था। इसको लेकर धमाके से प्रभावित परिवारों की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित सभी सातों आरोपियों को नोटिस जारी किया है।

                             मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रशेखर व जस्टिस गौतम अंकलद की बेंच ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) व महाराष्ट्र सरकार को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 6 सप्ताह बाद तय की है। गौरतलब है कि बॉम्बे हाईकोर्ट में पिछले हफ्ते एक अपील दायर की गई थी। अपील में दावा किया गया कि दोषपूर्ण जांच या जांच में कुछ खामियां आरोपियों को बरी करने का आधार नहीं हो सकतीं। इसके साथ ही दलील दी गई कि विस्फोट की साजिश गुप्त रूप से रची गई थी। इसलिए इसका प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो सकता है।  याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि एनआईए की स्पेशल कोर्ट का 31 जुलाई को सात आरोपियों को बरी करने का आदेश गलत और कानूनी रूप से अनुचित था और इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए।


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