लोक सेवा पदोन्नति मामले की सुनवाई टली, सरकार ने मांगी 9 सितंबर की डेट


जबलपुर।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ जबलपुर में मुख्य न्यायमूर्ति श्री संजीव सचदेवा एवं न्यायमूर्ति श्री विनय सराफ की खंडपीठ में शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हेतु नियत तिथि के लिए निवेदन किया, जिसे स्वीकार करते हुए माननीय न्यायालय ने उक्त याचिका की सुनवाई 12 अगस्त 2025 को नियत की थी।

सुनवाई के दौरान मप्र उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ में मुख्य न्यायमूर्ति श्री संजीव सचदेवा एवं श्री विनय सराफ की पीठ उपलब्ध ना होने के कारण यह प्रकरण सुनवाई के लिए 14 अगस्त को सूचीबद्ध हुआ था। इसमें सुनवाई के दौरान शासन की ओर से माननीय न्यायालय से प्रार्थना की गई कि उक्त याचिका की सुनवाई हेतु 9 सितंबर की तिथि नियत की जाए, जिसमें शासन की ओर से तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल, भारत सरकार, सीएस वैद्यनाथन, वरिष्ठ अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय एवं मध्यप्रदेश शासन के महाधिवक्ता प्रशान्त सिंह शासन का पक्ष रखेंगे। 

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